देवास जिले में सिर्फ हार्वेस्टर से फसल कटाई प्रतिबंधित
12 नवंबर 2025, देवास: देवास जिले में सिर्फ हार्वेस्टर से फसल कटाई प्रतिबंधित – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋतुराज सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले में कंबाइन हार्वेस्टर को बिना स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (SMS)/स्ट्रॉ रीपर के फसल कटाई के लिए प्रतिबंधित किया है। सिर्फ हार्वेस्टर के उपयोग से फसल कटाई आदेश का उल्लंघन माना जायेगा। सभी कंबाइन हार्वेस्टरों में स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (SMS) स्ट्रॉ रीपर का होना अनिवार्य होगा।
जिले एवं जिले के बाहर से आने वाले कंबाइन हार्वेस्टर संचालकों को संबंधित पुलिस थाने में अपनी पूर्ण जानकारी का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कंबाइन हार्वेस्टर संचालकों को प्रतिदिन की जानकारी संबंधित विकासखंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को देनी होगी। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी इस जानकारी को प्रतिदिन जिला उप संचालक कृषि कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे। किसानों को नरवाई प्रबंधन के लिए स्ट्रॉ रीपर, सुपर सीडर, रीपर कंबाइन, स्वचालित रीपर, चाफ कटर जैसे कृषि यंत्रों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे नरवाई को शून्य प्रतिशत तक नियंत्रित किया जा सके। यह आदेश तत्काल प्रभाव शील रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है, अपने अनुभाग क्षेत्र में संबंधित एसडीएम आदेश का पालन सुनिश्चित कराएंगे।
आदेश में उल्लेख है कि देवास जिले में फसल कटाई के दौरान यह देखा गया है कि अन्य जिलों से आने वाले कंबाइन हार्वेस्टरों द्वारा फसल कटाई के बाद खेतों में बचे डंठलों और फसल अवशेष छोड़ देते हैं । जिसे किसानों द्वारा बिना किसी सुरक्षात्मक उपाय के जला देते हैं। इस प्रक्रिया से उड़ने वाली चिंगारियों के कारण आस-पास के खेतों और अन्य संपत्तियों में बड़ी अग्नि दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। इसके अतिरिक्त, नरवाई जलाने से भारी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है, जिससे गंभीर पर्यावरणीय प्रदूषण होता है। जिले में फसल कटाई करने वाले कंबाइन हार्वेस्टरों द्वारा किये जाने वाली कार्यवाही को नियंत्रित किया जाना आवश्यक है।
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