State News (राज्य कृषि समाचार)

अऋणी कृषकों का फसल बीमा कराएँ

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23 दिसम्बर 2020, इंदौर। अऋणी कृषकों का फसल बीमा कराएँऋणी कृषकों का फसल बीमा तो ऋणदाता बैंक द्वारा कर दिया जाता है , लेकिन अऋणी कृषकों द्वारा प्रायः उदासीनता बरती जाती है l इसीलिए गत दिनों इंदौर कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने एक बैठक में एसडीओ राजस्व व कृषि तथा वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे एक विशेष मुहिम चलाकर अऋणी कृषकों का फसल बीमा करें।

बीमा 31 दिसम्बर तक : बता दें कि मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र में प्रकाशित सूचना 11 नवम्बर, 2020 के माध्यम से जिले में ऋणी एवं अऋणी कृषकों का बीमा 31 दिसम्बर तक किया जाना है। इस हेतु क्षेत्र में विभागीय अमले से प्रचार-प्रसार कर अऋणी कृषकों का अधिकतम बीमा कराने को कहा गया है l कृषक का, जिस बैंक में खाता है, उसमे वह अपनी प्रीमियम भरकर बीमा करा सकता है या अधिकृत बीमा मध्यस्थ एवं जन सेवा केन्द्र (CSC) अथवा वेबसाइट लिंक https://PMFBY.gov.in/farmer login के माध्यम से स्वयं नामांकन द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसलों का बीमा करा सकता है।

आवश्यक दस्तावेज : अऋणी कृषकों के बीमा कराने में लगने वाले आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड की कॉपी, नवीनतम भूमि अभिलेख (खसरा/खतौनी की नकल), बटाईदार/साझेदार/कृषक होने पर जमीन बटाई का शपथ पत्र, बैंक पासबुक की प्रति जिसमें IFSC नंबर एवं खाता संख्या अंकित हो अथवा बैंक खाते का रद्द चेक, फसल बुवाई प्रमाण-पत्र (कृषि या राजस्व विभाग के कार्मिकों द्वारा जारी या सत्‍यापित), विधिवत भरा हुआ प्रस्ताव पत्र होना आवश्यक है l

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