सरकारी योजनाएं (Government Schemes)राज्य कृषि समाचार (State News)

झारखंड में पहली बार किसान समृद्धि योजना, अन्नदाताओं को कर रहे प्रोत्साहित

03 मई 2025, भोपाल: झारखंड में पहली बार किसान समृद्धि योजना, अन्नदाताओं को कर रहे प्रोत्साहित – झारखंड के किसानों के लिए पहली बार किसान समृद्धि योजना को लागू किया गया है ताकि किसान न केवल अपनी आय को बढ़ा सके वहीं सोलर पम्प की खरीदी पर भी नब्बे प्रतिशत सब्सिडी मिले। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अन्नदाताओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

सिंचाई पर अधिक खर्च जैसी समस्या से निपटने और किसानों को सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से झारखंड सरकार के कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग द्वारा झारखंड में पहली बार अन्नदाताओं के लिए ‘किसान समृद्धि योजना’ शुरू की गई है। यह योजना सोलर एनर्जी से चलने वाली सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए है। इसका मुख्य उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना और कृषि लागत को कम करना है। योजना के तहत किसानों को सोलर इरिगेशन यूनिट्स पर 90% तक सब्सिडी मिलती है।
यह योजना राज्य के सभी 24 जिलों में चलाई जाएगी। यह सभी तरह के जल स्रोतों (कुआं, नदी, झरना, तालाब, चेक डैम इत्यादि) से जल उठाव में उपयोगी है। इस योजना के तहत दो तरह की सिंचाई इकाइयों की स्थापना का प्रावधान है। 5HP सतही सौर एनर्जी आधारित पम्पसेट उद्वह सिंचाई इकाई। 2HP सतही सौर ऊर्जा आधारित पंप सेट चलंत सिंचाई इकाई।

Advertisement
Advertisement

योजना में सरकार निर्धारित न्यूनतम दर पर 90% तक अनुदान देगी और 10% अंशदान लाभुकों द्वारा दिया जाएगा। योजना के तहत लाभुकों का चयन ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा। इस योजना के तहत व्यक्तिगत लाभुकों को केवल एक बार ही अनुदान का फायदा दिया जाएगा। समूह की स्थिति में समूह के सभी सदस्यों को कम से कम 5 वर्ष तक इस योजना का फायदा नहीं दिया जाएगा।

योजना से जुड़ी मुख्य बातें

  • कृषक समूह/स्वयं सहायता समूह /FPO/FPC/Co-operatives. PACS की ओर से समूह/संस्था के अध्यक्ष/सक्षम पदाधिकारी आवेदन कर सकते हैं.
  • कृषक समूह/महिला स्वयं सहायता समूह (JSLPS पंजीकृत) /FPO/FPC/LAMPS/PACS का पंजीकृत कार्यालय झारखण्ड राज्य में होना चाहिए.
  • किसान/सदस्य/शेयर होल्डर की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.
  • किसान/सदस्य/शेयर होल्डर के पास वैध आधार नम्बर (Aadhaar) होना चाहिए.
  • एक परिवार से एक ही सदस्य पात्र होंगे.
  • किसान/परिवार/समूह के सदस्य के पास जल स्रोत एवं जमीन होने का प्रमाण होना चाहिए.
  • आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए.
  • आधार लिंक्ड राशन कार्ड होना चाहिए.

(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़,  टेलीग्रामव्हाट्सएप्प)

(कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें)

कृषक जगत ई-पेपर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:

Advertisement8
Advertisement

www.krishakjagat.org/kj_epaper/

Advertisement8
Advertisement

कृषक जगत की अंग्रेजी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:

www.en.krishakjagat.org

Advertisements
Advertisement5
Advertisement