नरवाई जलाने पर एक व्यक्ति पर एफ.आई.आर दर्ज
09 नवंबर 2025, भोपाल: नरवाई जलाने पर एक व्यक्ति पर एफ.आई.आर दर्ज – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हरेंद्र नारायन के निर्देशानुसार जिले में नरवाई जलाने की घटनाओं पर निरंतर निगरानी और कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में तहसील मोहखेड के ग्राम खैरवाड़ा में अशोक कुमार साहू पिता तेजलाल साहू द्वारा निजी भूमि में मक्का फसल कटाई उपरांत रखी गई कड़वी के ढेर को आग लगाने का मामला सामने पर उनके विरुद्ध एफ.आई.आर दर्ज कराई गई है।
एसडीएम छिंदवाड़ा श्री सुधीर जैन ने बताया कि ग्राम कोटवार द्वारा सूचना प्राप्त होने पर राजस्व निरीक्षक मोहखेड़ एवं राजस्व पटवारी हल्का क्रमांक 40 सांवरी द्वारा मौके पर जांच की गई। जांच में पाया गया कि अशोक कुमार साहू द्वारा जिला दण्डाधिकारी छिन्दवाड़ा के आदेश का उल्लंघन करते हुए खेत में नरवाई जलाई गई है, जबकि उक्त आदेश में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत ऐसे कृत्य को प्रतिबंधित किया गया है। मौके पर पंचनामा तैयार कर प्रतिवेदन थाना मोहखेड को प्रेषित किया गया, जिसके आधार पर अशोक कुमार साहू के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 एवं 287 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री नारायन द्वारा जारी आदेश के माध्यम से जिले में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत नरवाई जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। कलेक्टर श्री नारायन द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले की समस्त राजस्व सीमा में मक्का, सोयाबीन, धान की फसल कटाई के बाद खेतों में डंठलों (नरवाई) में आग लगाना प्रतिबंधित है। नरवाई जलाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है, पर्यावरण प्रदूषित होता है और अनेक बार अग्नि दुर्घटनाएं भी घटित होती हैं। नरवाई प्रबंधन के लिए ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर समितियों का गठन किया गया है, जिनके द्वारा लगातार ग्रामीणों को वैकल्पिक उपायों के प्रति जागरूक किया जा रहा है तथा ऐसे प्रकरणों की निगरानी कर जिले में नरवाई जलाने की घटनाओं पर पूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।
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