राज्य कृषि समाचार (State News)

हरियाणा में किसानों को 75% सब्सिडी पर मिल रहा सोलर पंप, लागत केवल 25%; जल्द आवेदन करें

30 दिसंबर 2025, भोपाल: हरियाणा में किसानों को 75% सब्सिडी पर मिल रहा सोलर पंप, लागत केवल 25%; जल्द आवेदन करें – हरियाणा सरकार किसानों को सिंचाई में आत्मनिर्भर बनाने और डीजल व बिजली पर निर्भरता कम करने के लिए सोलर पंप योजना को लगातार बढ़ावा दे रही है। इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने पर कुल लागत का 75 प्रतिशत तक सब्सिडी मिल रही है। योजना का लाभ केंद्र सरकार की पीएम-कुसुम योजना और राज्य सरकार के सहयोग से दिया जा रहा है, जिससे छोटे और मध्यम किसान इस योजना से सीधे लाभ उठा सकते हैं।

योजना का उद्देश्य

सोलर पंप योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सस्ती, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है। डीजल पंप की बढ़ती लागत और बिजली की अनियमित आपूर्ति के बीच सोलर पंप किसानों के लिए एक स्थायी विकल्प बनकर उभरे हैं। योजना के तहत किसानों को केवल 25 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होता है, जबकि 60 प्रतिशत केंद्र सरकार और 15 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दी जाती है।

कौन उठा सकता है लाभ

आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी किसान होना चाहिए। किसान के पास अपनी कृषि भूमि होनी चाहिए। पहले किसी अन्य सरकारी सोलर पंप योजना का लाभ न लिया हो। खेत में सिंचाई की वास्तविक आवश्यकता हो।

सोलर पंप की क्षमताएं

हरियाणा में किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार 3 HP, 5 HP और 7.5 HP तक के सोलर पंप उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पंप की क्षमता का चयन भूमि, फसल और जलस्तर के आधार पर किया जाता है।

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कैसे करें आवेदन

आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किया जाता है। किसान हरियाणा सरकार के रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट या सरल पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, भूमि रिकॉर्ड, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन स्वीकृत होने पर चयनित वेंडर द्वारा सोलर पंप लगाया जाएगा।

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हरियाणा सरकार किसानों को सलाह देती है कि जल्दी आवेदन करें, ताकि वे इस योजना के तहत सस्ती और टिकाऊ सिंचाई सुविधा का लाभ उठा सकें और डीजल व बिजली पर निर्भरता कम कर सकें।

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