State News (राज्य कृषि समाचार)

पैक्स की उचित मूल्य दुकानों का बहुद्देशीय सेवा केन्द्र के रूप में होगा संचालन, निर्देश जारी

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28 जुलाई 2022, भोपाल । पैक्स की उचित मूल्य दुकानों का बहुद्देशीय सेवा केन्द्र के रूप में होगा संचालन, निर्देश जारी – मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सहकारिता नीति, 2022 लागू करने के लिये युद्धस्तर पर प्रयास करने के निर्देश देते हुये यह अपेक्षा की थी कि उचित मूल्य की दुकानों को बहुद्देशीय सेवा केन्द्र के रूप में संचालित करने से सहकारी समितियों को लाभ होगा । उन्होंने यह भी कहा कि मध्यप्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से पैक्ड खा़द्य तेल, आटा, दालें, साबुन, नमक, साबुदाना, मूंगफली, पिसे मसाले, शक्कर, बिस्कुट, मैगी, टॉफी आदि सामग्री भी विभिन्न कम्पनियों द्वारा तय रेट पर उचित मूल्य की दुकानों से विक्रय की जायें तथा सहकारिता नीति के क्रियान्वयन के लिये आवष्यक संषोधन 31 अगस्त तक कर लें और जिला स्तरीय कोर ग्रुप का गठन एक माह में करें ।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री जी के निर्देषों के परिपालन में प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों (पैक्स) द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों का बहुद्देष्यीय उपभोक्ता सेवा केन्द्र के रूप में संचालन हेतु विस्तृत नीति-निर्देश मध्यप्रदेश शासन के सहकारिता विभाग एवं खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिवों द्वारा 27 जुलाई, 2022 को जारी कर दिये हैं ।

निर्देषों में सभी बातों का समावेश किया गया है कि शासकीय उचित मूल्य दुकान को बहुद्देशीय बनाये जाने के संबंध में वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु आवष्यक अनुज्ञप्तियों पंजीयन आदि अर्हताओं को प्राप्त करने का दायित्व संबंधित उचित मूल्य दुकान के विक्रेता/प्रबंधक का व्यक्तिगत होगा । वस्तु की गुणवत्ता के लिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का पालन करना होगा । जो सामग्री सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत वितरित होती है, वे आयटम्स बहुद्देष्यीय उपभोक्ता सेवा केन्द्र पर नहीं रखे जावेंगे । वस्तुओं का विक्रय उसी दर पर करना होगा, जो आपूर्तिकर्ता कम्पनी एवं विक्रेता के मध्य निर्धारित हो । पैक्स वस्तु का एमआरपी दर से अधिक दर पर विक्रय नहीं होगा ।

केन्द्र संचालन हेतु विक्रेता व पैक्स के बीच अनुबंध 02 वर्ष के लिये होगा, । अनुबंध अवधि में यदि विक्रेता केन्द्र का संचालन बंद करना चाहे तो वह पैक्स को 03 माह की अग्रिम सूचना देकर केन्द्र का संचालन बंद कर सकेगा ।

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