ई- कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल
भोपाल। म.प्र. शासन की कृषि यंत्रों का अनुदान के लिए नई व्यवस्था ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल कृषि यंत्रों के लघु निर्माताओं के लिए महंगी साबित हो रही है। इस पोर्टल पर पंजीकरण हेतु निर्माता को 2 लाख रु. प्रति यंत्र की दर से सुरक्षा निधि तथा 50 हजार रु. प्रति वर्ष पोर्टल चार्ज के रूप में जमा करना होगा। इसमें सुरक्षा निधि पर कोई ब्याज शासन द्वारा देय नहीं होगा और पोर्टल चार्ज नॉन रिफेण्डेबल होगा जो कि लघु कृषि यंत्र निर्माताओं के लिए भारी आर्थिक भार होगा।
संघ के प्रवक्ता का कहना है कि म.प्र. शासन की ही नीति है कि लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए शासकीय प्रदायगी में उद्योग द्वारा कॉम्पटेंसी सर्टिफिकेट जमा करना पर्याप्त होगा। लेकिन इसके विपरीत एक लघु कृषि यंत्र निर्माता को ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर पंजीकरण हेतु प्रति यंत्र के हिसाब से लाखों रु. जमा करने होंगे जो कि एक लघु निर्माता के लिए आर्थिक भार होगा। इसी तरह पोर्टल चार्ज रु. 50,000 जो कि पोर्टल संचालन के व्यय के लिए लिया जा रहा है, भी अधिक है।
संघ ने सुझाव दिया है कि सुरक्षा निधि के रूप में 1 लाख रु. तक की बैंक गारंटी ली जा सकती है तथा पोर्टल चार्ज के रूप में 5 से 10 हजार रु. प्रति वर्ष ही लिये जायें।
संघ ने इस संबंध में संचालक कृषि अभियांत्रिकी विभाग म.प्र. शासन को ज्ञापन दिया है। देश के अन्य राज्यों में कृषि यंत्र निर्माताओं से इस तरह का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। – सुरेश गिरधानी, महासचिव म.प्र. कृषि उपकरण निर्माता संघ |