राज्य कृषि समाचार (State News)

छिंदवाड़ा जिले में तुअर फसल हेतु एक उपार्जन केन्द्र का निर्धारण  

24 अप्रैल 2025, छिंदवाड़ा: छिंदवाड़ा जिले में तुअर फसल हेतु एक उपार्जन केन्द्र का निर्धारण – मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के 28 मार्च 2025 में जारी नीति निर्देशानुसार जिला उपार्जन समिति की सहमति के बाद जिला छिन्दवाड़ा में पंजीकृत कृषकों से समर्थन मूल्य पर तुअर फसल उपार्जन किये जाने के लिये जिले में 01 उपार्जन केन्द्र का निर्धारण किया गया है।

कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह द्वारा संबंधित अधिकारियों को जिले के एक उपार्जन केन्द्र सहकारी विपण संस्था मर्यादित छिंदवाड़ा केन्द्र क्रमांक-1 एमपी डब्ल्यूएलसी-11 सिवनी रोड छिंदवाड़ा-233600301  में पंजीकृत किसानों के तुअर फसल उपार्जन नीति वर्ष 2024-25 में जारी निर्देशों का पालन करते  हुए  तुअर फसल का समर्थन मूल्य 7550 रूपये प्रति क्विंटल पर 10 जून 2025 तक उपार्जन किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है ।  खरीदी केन्द्र में निर्धारित किये गये खरीदी संस्था/केन्द्र को रबी विपणन वर्ष 2025-26 में तुअर फसल के उपार्जन के लिये निर्धारण किया गया है। जिसके अनुसार खरीदी के दौरान कृषक को मूलभूत जानकारी में नाम, समग्र आईडी नंबर, आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, बैंक आईएफएससी एवं मोबाईल नंबर देना होगा तथा तौल पर्ची उपार्जन केन्द्र प्रभारी सुरक्षित रखेंगे। किसानों को उपज का भुगतान जेआईटी के माध्यम से सीधे संबंधित कृषक के बैंक खाते में किया जाना है, इसलिये किसान पंजीयन में राष्ट्रीयकृत एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखाओं के एकल खाते ही दर्ज किये जाये। जनधन, ऋण, नाबालिग, बंद तथा अस्थायी रूप से रोके गये खाते (विगत 6 माह से क्रियाशील नहीं हो) आदि पंजीयन में दर्ज नहीं किये जायेंगे। इस आशय की सूचना सभी उपार्जन केन्द्रों पर प्रदर्शित की जाए तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाये।

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प्रत्येक उपार्जन केन्द्रों पर ऑपरेटर गुणवत्ता सर्वेयर तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं कृषकों की सुविधा के लिये बैठने एवं पर्याप्त छायादार स्थान, स्वच्छ पेयजल, पार्किंग व्यवस्था, जानकारी के लिये निर्धारित बैनर एस.एम.एम. सूचना पर आमंत्रित किये गये कृषकों की मात्रा के अनुसार पर्याप्त तौल कांटे, हम्मालों, बारदानों आदि पूर्व से पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की  जाए । तुअर फसल का उपार्जन शासन द्वारा निर्धारित एफ.ए.क्यू, गुणवत्ता का ही किया जाये। निम्न गुणवत्ता का उपार्जन नहीं किये जाये। यदि किसी केन्द्र पर अमानक/निम्न गुणवत्ता का उपार्जित स्कंध पाया जाता है, तो संस्था प्रबंधक केन्द्र प्रभारी / गुणवत्ता सर्वेयर पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। जिले में बारदाना (15 प्रतिशत बफर सहित) साख सीमा, परिवहन, भंडारण, निस्तारण एवं पर्यवेक्षण आदि की व्यवस्था के लिये जिले की उपार्जन एजेंसी मार्कफेड उत्तरदायी होगी। उपार्जन का कार्य सप्ताह में 5 दिन (सोमवार से शुक्रवार) प्रातः 8 बजे से सायंकाल 8 बजे तक किया जायेगा एवं किसान तौल पर्ची शाम 6 बजे तक जारी की जायेगी। शासन की अत्यंत महत्वपूर्ण कृषक कल्याणकारी योजना के अंतर्गत कृषक उपार्जन का कार्य जारी नीति निर्देशों के अनुरूप ही संपादित किया जाये। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं अनियमितता पाई जाने पर कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

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