धनिया, मेथी की खेती करें और पाएं 40% तक भारी सब्सिडी, बिहार सरकार की इस योजना से किसान होंगे मालामाल
06 अक्टूबर 2025, भोपाल: धनिया, मेथी की खेती करें और पाएं 40% तक भारी सब्सिडी, बिहार सरकार की इस योजना से किसान होंगे मालामाल – बिहार सरकार ने अपने कृषि विभाग के माध्यम से “बीज मसालों की योजना 2025-26” शुरू की है, जिसका उद्देश्य किसानों को धनिया, मेथी, अजवाइन, सौंफ और मंगरेले जैसे औषधीय एवं पोषण गुणों से भरपूर मसाले की खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत किसानों को बीज खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और आय में सुधार होगा। बिहार राज्य बीज निगम से प्रमाणित और सत्यापित गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए जाएंगे, जो किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन के लिए मददगार साबित होंगे।
योजना के तहत प्रति हेक्टेयर ₹50,000 की इकाई लागत का 40% अनुदान मिलेगा। इसका मतलब है कि किसानों को पहले वर्ष ₹12,000 और दूसरे वर्ष ₹8,000 की दो किस्तों में कुल ₹20,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह सहायता किसानों को बीज खरीदने के लिए आर्थिक बोझ कम करने में सहायक होगी। योजना के लिए आवेदन डीबीटी पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाएगा, जहां किसान अपना पंजीकरण कर आवेदन कर सकते हैं।
योजना के प्रमुख फायदे
1. वित्तीय सहायता: प्रति हेक्टेयर ₹50,000 की लागत पर 40% अनुदान, जिसमें ₹12,000 प्रथम किस्त और ₹8,000 द्वितीय किस्त के रूप में मिलेगा।
2. सर्वोत्तम बीज गुणवत्ता: बिहार राज्य बीज निगम से प्रमाणित बीज, जो ओटीपी सत्यापन के माध्यम से उपलब्ध होंगे।
3. किसानों की आय में वृद्धि: मसालों की खेती से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उत्पादन क्षमता में सुधार होगा।
पात्रता एवं लाभार्थी विवरण
1. आवेदक बिहार राज्य का निवासी और किसान होना आवश्यक है।
2. न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हेक्टेयर) से लेकर अधिकतम 10 एकड़ (4 हेक्टेयर) कृषि भूमि वाले किसान ही आवेदन कर सकेंगे।
3. आवेदक को डीबीटी पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है।
4. योजना में सामान्य श्रेणी के लिए 78.56%, अनुसूचित जाति के लिए 20%, अनुसूचित जनजाति के लिए 1.44% और महिलाओं की भागीदारी 30% निर्धारित की गई है।
5. लाभार्थी चयन “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर होगा।
आवेदन प्रक्रिया
डीबीटी पोर्टल पर पंजीकरण:
किसान को पहले डीबीटी पोर्टल पर आधार सत्यापन के साथ अपना पंजीकरण कराना होगा। इसमें मोबाइल नंबर से लिंक आधार, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) विवरण, भूमि और बैंक खाता जानकारी भरनी होगी। पंजीकरण के 48 घंटे बाद किसान 13 अंकों की पंजीकरण संख्या की मदद से योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन:
आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भरें, आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें, चेकबॉक्स की पुष्टि करें और सबमिट करें। आवेदन सफल होने पर एक आवेदन संख्या प्राप्त होगी, जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए संभाल कर रखना होगा।
आवश्यक दस्तावेज
1. आधार विवरण (मोबाइल नंबर से लिंक)
2. पासपोर्ट आकार फोटो
3. किसान विवरण
4. भूमि स्वामित्व या अनुबंध प्रपत्र (गैर-रैयत किसानों के लिए)
5. बैंक खाता विवरण
6. भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद (यदि लागू हो)
7. यदि नाम भू-स्वामित्व/राजस्व रसीद में स्पष्ट नहीं है, तो वंशावली संलग्न करना आवश्यक है।
बिहार सरकार की इस योजना से राज्य के किसानों को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। उन्नत बीज और वित्तीय सहायता के माध्यम से मसाले की खेती बढ़ेगी, जिससे किसानों की आय में सुधार होगा और राज्य की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द डीबीटी पोर्टल पर पंजीकरण कर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें और इस योजना का लाभ उठाएं।
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