मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना लागू
2 अगस्त 2021, भोपाल । मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना लागू – मध्यप्रदेश मंत्री परिषद द्वारा मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना में संशोधन के अनुमोदन के बाद सरकार ने अधिसूचना जारी कर संशोधित मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना लागू कर दी है। यह योजना मार्च 2024 तक लागू रहेगी | इस अवधि में 2 लाख सोलर पम्पों की स्थापना का लक्ष्य है | नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग म.प्र. तथा भारत सरकार की कुसुम योजना के अंतर्गत सिंचाई के लिए सोलर पंप की स्थापना हेतु मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना संचालित की जाती है। योजना में नए प्रावधान के अनुसार केंद्र द्वारा दिए जाने वाले 30 % अनुदान को राज्य सरकार द्वारा 30 % अनुदान से टॉपअप किया जायेगा | राज्य के वे सभी कृषक इस योजना में आवेदन कर सकते हैं , जिनके पास कृषि हेतु बिजली का कनेक्शन नहीं है | प्राथमिकता उनको दी जाएगी , जो क्षेत्र अविद्धुतकृत हैं अथवा जो स्थल विद्धुत लाइन से दूर हैं|
अधिसूचना के अनुसार इस योजना के क्रियान्वयन के लिए म.प्र. उर्जा विकास निगम लिमिटेड नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा | मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना में उर्जा विकास निगम लिमिटेड के वेब पोर्टल पर आवेदन करना होगा | जिसमें कृषक का नाम, पता , आधार नं., भूमि स्वामित्व के दस्तावेज , सिंचाई का वर्तमान स्त्रोत , आदि जानकारी भरना होगी | योजना की समीक्षा के लिए जिला स्तर पर समिति बनाई जाएगी | जिलेवार आबंटित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर योजना में निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर कृषकों का चयन किया जायेगा |