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राज्य कृषि समाचार (State News)

छत्तीसगढ़: खरीफ 2026 से पहले सख्ती, उर्वरक नियमों के उल्लंघन पर 4 दुकानों के लाइसेंस निलंबित  

01 मई 2026, रायपुर: छत्तीसगढ़: खरीफ 2026 से पहले सख्ती, उर्वरक नियमों के उल्लंघन पर 4 दुकानों के लाइसेंस निलंबित – खरीफ सीजन 2026 की शुरुआत के साथ ही किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रायपुर जिला प्रशासन ने निगरानी तेज कर दी है। जशपुर कलेक्टर के निर्देश पर उप संचालक कृषि एवं अधिसूचित प्राधिकारी (उर्वरक) द्वारा विभिन्न विकास खंडों में कृषि आदान विक्रय प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान कई दुकानों में अनियमितताएं सामने आईं, जिस पर संबंधित संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। निर्धारित समय-सीमा में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं करने और उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश, 1985 के प्रावधानों के उल्लंघन के चलते प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है।

कार्रवाई के तहत मेसर्स अन्नु कृषि केन्द्र (कांसाबेल), मेसर्स अन्नु सीड्स (कुनकुरी), मेसर्स मौसम बीज भंडार (कवई, विकासखंड बगीचा) तथा मेसर्स कृषि कल्प एग्रीकल्चर प्वाइंट (मुडाबहला, विकासखंड पत्थलगांव) के उर्वरक विक्रय लाइसेंस को उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश, 1985 के खंड 26 (A) के तहत 21 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है।

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निलंबन अवधि के दौरान संबंधित प्रतिष्ठान रासायनिक उर्वरकों का विक्रय नहीं कर सकेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आगे भी इस तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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