राज्य कृषि समाचार (State News)

MSP पर गेहूं बिक्री से पहले दस्तावेज चेक करें, गिरदावरी सुधार की तारीख आगे बढ़ी

31 मार्च 2025, भोपाल: MSP पर गेहूं बिक्री से पहले दस्तावेज चेक करें, गिरदावरी सुधार की तारीख आगे बढ़ी – मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देते हुए डिजिटल फसल सर्वेक्षण (गिरदावरी) में सुधार और दावा-आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब किसान 15 अप्रैल तक अपनी फसल संबंधी जानकारी को दुरुस्त कर सकते हैं। इस निर्णय से उन किसानों को विशेष रूप से लाभ होगा, जिनकी गिरदावरी और पंजीयन विवरण में असमानता पाई गई थी।

क्यों बढ़ाई गई तिथि?

मध्यप्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं बेचने के लिए किसानों को पहले पंजीयन कराना होता है। इस प्रक्रिया में कई किसानों की पंजीकृत जानकारी और पटवारी द्वारा दर्ज की गई गिरदावरी में अंतर पाया गया। इस गड़बड़ी के कारण कई किसान गेहूं की समर्थन मूल्य पर बिक्री में मुश्किलों का सामना कर सकते थे। इसी समस्या को देखते हुए खाद्य विभाग के आयुक्त कर्मवीर शर्मा ने अभिलेख आयुक्त से गिरदावरी संशोधन और दावा-आपत्ति दर्ज कराने की समय-सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था।

गिरदावरी में सही जानकारी दर्ज होना MSP पर फसल बेचने के लिए अनिवार्य है। अगर किसान द्वारा पंजीकृत फसल विवरण और पटवारी द्वारा दर्ज जानकारी में अंतर रहता है, तो कई बार किसानों को सरकारी खरीद केंद्रों पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए सरकार ने अब दावा-आपत्ति की अवधि बढ़ाकर किसानों को सुधार का अवसर दिया है।

क्या करें किसान?

  • किसान 15 अप्रैल तक अपनी गिरदावरी की जानकारी की जांच कर सकते हैं।
  • अगर गिरदावरी और पंजीयन विवरण में कोई अंतर हो, तो वे अपने दस्तावेजों के साथ दावा-आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
  • यह प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी की जा सकती है, जिससे किसानों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।

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