किसानों को बड़ी राहत: हरयाणा सरकार ने बदले बिजली आपूर्ति नियम
22 जुलाई 2024, चंडीगढ़: किसानों को बड़ी राहत: हरयाणा सरकार ने बदले बिजली आपूर्ति नियम – किसानों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए, हरयाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) को एचईआरसी विद्युत आपूर्ति संहिता विनियम, 2014 में संशोधन करने के निर्देश दिए हैं। यह कदम हालिया संशोधनों के कारण किसानों पर पड़ने वाले अनावश्यक वित्तीय बोझ को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
किसानों पर वित्तीय बोझ कम करने का निर्णय
एचईआरसी ने 15 जनवरी, 2024 को विद्युत आपूर्ति संहिता विनियम, 2014 में चौथा संशोधन अधिसूचित किया था, जिसमें वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी) के प्रतिस्थापन और मरम्मत के लिए लागत-साझाकरण तंत्र को संशोधित किया गया था। इस संशोधन के अनुसार, अब किसी भी कारण से ट्रांसफार्मर के प्रतिस्थापन या मरम्मत के लिए उपभोक्ताओं पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा, चाहे वह चोरी हो या किसी अन्य कारण से क्षतिग्रस्त हो। इससे पहले, उपभोक्ताओं को वारंटी अवधि के दौरान ट्रांसफार्मर के क्षतिग्रस्त/चोरी होने की स्थिति में लागत का 20 प्रतिशत और वारंटी अवधि के बाद लागत का 10 प्रतिशत जमा करना पड़ता था।
हालांकि, यह देखा गया कि मौजूदा प्रावधान से मुख्य रूप से कृषि कनेक्शनों पर असर पड़ा है। पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रहे किसानों को व्यक्तिगत ट्रांसफार्मरों के लगाने या मरम्मत की लागत साझा करनी पड़ती थी, यहां तक कि चोरी के मामलों में भी। इस आवश्यकता ने किसानों पर अनावश्यक वित्तीय बोझ डाल दिया था।
किसानों की परेशानियों को समझते हुए राज्य सरकार ने किसानों को राहत देने का निर्णय लिया ताकि किसानों पर अतिरिक्त लागत का बोझ न पड़े।
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