भावान्तर योजना 2025-26: किसान 20 मार्च तक कराएं सरसों पंजीयन, आधार और बैंक खाता लिंक करना अनिवार्य
06 मार्च 2026, भोपाल: भावान्तर योजना 2025-26: किसान 20 मार्च तक कराएं सरसों पंजीयन, आधार और बैंक खाता लिंक करना अनिवार्य – मध्यप्रदेश शासन के किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय म.प्र. भोपाल के पत्र अनुसार भारत सरकार की प्राइस डिफिसिट पेमेंट स्कीम (भावान्तर योजना) अंतर्गत रबी वर्ष 2025-26 में ई उपार्जन पोर्टल पर सरसों उपज हेतु किसान पंजीयन 26 फरवरी से प्रारंभ हो गए हैं तथा यह 20 मार्च 2026 तक किए जाएंगे। शासन के निर्देशानुसार रायसेन जिले में गेहूं फसल पंजीयन केंद्रों पर ही 20 मार्च 2026 तक सरसों के पंजीयन किए जायेंगे। जिले के सरसों उत्पादक किसानों से निर्धारित अवधि में पंजीयन कराने का आग्रह किया गया है।
जिले में जिन किसानों ने सरसों की बुवाई की है वे अपना पंजीयन करा सकते हैं। किसान अपना पंजीयन निर्धारित लिंक पर जाकर मोबाइल या कम्प्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा कार्यालयीन समय में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय और सहकारी- विपणन समितियों द्वारा स्थापित सुविधा केन्द्रों, एमपी ऑनलाइन, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केन्द्रों, साइबर कैफे आदि पर पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन के दौरान भू-स्वामियों के लिये भूमि संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड, आधार नम्बर से पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं अन्य फोटो पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य है।
इसी प्रकार सिकमी एवं वन पट्टाधारी किसान वनाधिकारी पट्टाधारी सिकमीदार को आधार कार्ड, आधार नम्बर से पंजीकृत मोबाइल नम्बर एवं वनपट्टा एवं सिकमी अनुबंध की प्रति ले जाना अनिवार्य है। किसानों से उपार्जित फसल का भुगतान आधार नम्बर से लिंक बैंक खाते में किया जाएगा, इसलिए किसान अपने आधार और बैंक खाते को मोबाईल नम्बर से लिंक कराकर रखें।
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