राज्य कृषि समाचार (State News)

फसल नुकसान पर कम से कम 5 हजार रुपये तो मिलेंगे ही

किसान हित में शिवराज सरकार का फैसला

15 फरवरी 2021, भोपाल। फसल नुकसान पर कम से कम 5 हजार रुपये तो मिलेंगे ही – मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में निर्णय लिया गया कि म.प्र. में अब प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान होने की स्थिति में अनुदान सहायता 5 हजार रुपए तो मिलेगी ही, साथ ही वन्य प्राणियों द्वारा आवास को नुकसान होने पर भी अनुदान दिया जाएगा। मंत्रि-परिषद ने आदिम-जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग करने का भी निर्णय लिया।

  • आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम अब जनजातीय कार्य विभाग होगा

मंत्रि-परिषद ने राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छ: क्रमांक 4 परिशिष्ट-1 में वन्य-प्राणियों द्वारा भी मकान पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर आर्थिक अनुदान सहायता दी जाने का प्रावधान जोड़ा जाने की मंजूरी दी। वर्तमान में इस परिशिष्ट में किसी भी प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप या आग लगने के कारण मकान पूर्ण/आंशिक रूप से नष्ट होने पर अनुदान सहायता का प्रावधान नहीं था।

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इसी प्रकार राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छ: क्रमांक 4 परिशिष्ट-1 में वर्तमान में प्राकृतिक प्रकोप या अग्नि दुर्घटना के कारण पीडि़त परिवार के कपड़े, खाद्यान्न एवं बर्तनों की हानि के लिए प्रति परिवार के मान से 5 हजार रूपये का आर्थिक अनुदान, 50 किलोग्राम खाद्यान्न (गेहूँ/ चावल) एवं 5 लीटर केरोसीन तात्कालिक सहायता के रूप में देने का प्रावधान है।

राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छ: क्रमांक 4 में वर्तमान प्रावधान देय अनुदान सहायता से कम मूल्य की फसल क्षति हुई हो तो अनुदान सहायता उस मूल्य के बराबर देय होगी, किंतु एक कृषक को सभी फसलों के मामलों में राशि देय 5 हजार रूपये से कम नहीं होगीं। इस के स्थान पर मंत्रि-परिषद ने उपरोक्तानुसार देय अनुदान सहायता से कम मूल्य की फसल क्षति हुई हो तो अनुदान सहायता उस मूल्य के बराबर देय होगी। प्रत्येक खाते के लिये सभी फसलों के मामले में देय राशि 5 हजार रूपये से कम नहीं होगी, प्रतिस्थापित करने की मंजूरी दी।

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राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में वर्तमान प्रावधान के कारण देय फसल हानि की सहायता फसल के मूल्य के कई गुना अधिक है। ऐसे प्रकरण जहाँ अनुदान सहायता से कम मूल्य की फसल क्षति हुई हो, में उपरोक्तानुसार देय अनुदान सहायता से कम मूल्य की फसल क्षति हुई हो तो अनुदान सहायता उस मूल्य के बराबर देय होगी।

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