सरकारी योजनाएं (Government Schemes)राज्य कृषि समाचार (State News)

प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में 5 दिसंबर तक करें आवेदन

03 दिसंबर 2025, मुरैना: प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में 5 दिसंबर तक करें आवेदन –  किसानों को सस्ती, स्वच्छ एवं निर्बाध ऊर्जा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के अंतर्गत पात्र किसानों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। 5 दिसम्बर तक  आवेदन किए जा सकते हैं। वर्तमान में यह आवेदन ऐसे कृषकों से लिए जा रहे हैं, जिन्होंने वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के दौरान अस्थायी विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया है। योजना के तहत ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के आधार पर आधार ई-केवाईसी, सोलर पंप की क्षमता का चयन, इकाई चयन एवं कनेक्शन आईडी जैसी आवश्यक प्रक्रियाएँ पूर्ण की जा रही हैं, ताकि सोलर पंप की स्थापना शीघ्रता से सुनिश्चित की जा सके।

उप संचालक, किसान कल्याण विभाग ने जानकारी दी कि संशोधित योजना के अंतर्गत सभी श्रेणी के कृषकों के लिए हितग्राही अंश मात्र 10 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। जिन किसानों के पास 3 एचपी एवं 5 एचपी क्षमता के अस्थायी विद्युत कनेक्शन हैं, उन्हें शासन द्वारा क्रमशः 5 एचपी एवं 7.5 एचपी क्षमता के सोलर पंप का चयन करने का विकल्प पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है। यह विकल्प 21 नवम्बर से 05 दिसम्बर 2025 तक खुला रहेगा। यदि कोई किसान अधिक क्षमता का सोलर पंप चयन करता है, तो उसे निर्धारित नियमानुसार हितग्राही अंश जमा करना होगा। निर्धारित अवधि के भीतर विकल्प का चयन नहीं करने पर पूर्व में चयनित सोलर पंप क्षमता के अनुसार ही प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इसके अतिरिक्त, वे कृषक जिन्होंने पूर्व में पंजीयन तो कर लिया है लेकिन अब तक आधार ई-केवाईसी, सोलर पंप श्रेणी चयन या इकाई चयन जैसी अनिवार्य प्रक्रियाएँ पूर्ण नहीं की हैं, उनके लिए आवेदन पूर्ण करने की अंतिम तिथि 05 दिसम्बर 2025 निर्धारित की गई है। निर्धारित समय-सीमा में आवेदन पूर्ण नहीं होने की स्थिति में आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा तथा यदि पंजीयन शुल्क जमा किया गया होगा, तो उसकी वापसी की प्रक्रिया की जाएगी।

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योजना अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा 31 दिसंबर 2025 तक कार्यादेश जारी किए जाने हैं। इसलिए सभी पात्र कृषकों से अनुरोध है कि वे निर्धारित हितग्राही अंश राशि शीघ्र जमा कर योजना का लाभ सुनिश्चित करें। जिले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही किसानों को योजना संबंधी जानकारी एसएमएस के माध्यम से भी भेजी जा रही है, जिससे कोई भी पात्र कृषक योजना से वंचित न रहे। योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या स्पष्टीकरण हेतु सहायक यंत्री श्री कमलेश गेहलोत को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। किसान मोबाइल नंबर 9179185394 अथवा 9479382912 पर संपर्क कर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। किसानों से अपील है कि वे इस योजना का लाभ उठाकर सौर ऊर्जा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनें और अपनी खेती को कम लागत में अधिक लाभकारी बनाएं।

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