‘माँग अनुसार’ श्रेणी के यंत्रों हेतु आवेदन प्रक्रिया
21 सितम्बर 2024, भोपाल: ‘माँग अनुसार’ श्रेणी के यंत्रों हेतु आवेदन प्रक्रिया- संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी, मप्र, भोपाल द्वारा ई – कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से नवीन तकनीक के चिन्हित उन्नत कृषि यंत्रों पर ‘मांग अनुसार (ऑन डिमांड) श्रेणी अंतर्गत अनुदान उपलब्ध कराने की सुविधा दी गई है। इस हेतु उन्नत कृषि यंत्र चिन्हित किये गये हैं । इन यंत्रों हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जाएगी-
- ‘मांग अनुसार श्रेणी’ के यंत्रों हेतु भी आवेदन सामान्य प्रक्रिया अनुसार ही किये जाने होंगें। इन यंत्रों हेतु पृथक से लक्ष्य जारी नहीं किए जाएंगे ।
- इस श्रेणी अंतर्गत चिन्हित यंत्रों के लिए प्राप्त आवेदनों हेतु लॉटरी नहीं की जावेगी तथा उपलब्ध बजट के आधार पर संचालनालय स्तर से आवेदनों को अनुमोदित किया जायेगा। अनुमोदित होने पर कृषक का आवेदन पोर्टल पर चयनित कृषकों की सूची में प्रदर्शित किया जायेगा। अनुमोदन की सूचना कृषक को एस.एम.एस. के माध्यम से दी जायेगी।
- इस श्रेणी अंतर्गत अनुमोदित आवेदनों में डीलर चयन तथा आगे की समस्त प्रक्रियाएं तथा समय अवधि, लॉटरी उपरांत चयनित कृषकों की प्रक्रिया के समान ही रहेगी।कृषको को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में निम्नानुसार कृषि यंत्रों को मांग अनुसार श्रेणी में रखा गया है –
न्यूमेटिक प्लांटर ,बेलर, हैप्पी सीडर / सुपर सीडर ,हे रेक / स्ट्रॉ रेक, हाइड्रोलिक प्रेस स्ट्रॉ बेलर ( ट्रैक्टर चलित)
(इच्छुक कृषक निर्धारित धरोहर राशि रु.5000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) बनवाकर इस श्रेणी अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।)
नोट – आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदकों को उपयुक्त राशि के बैंक ड्राफ्ट जो उनके जिले के सहायक कृषि यंत्री (देखने हेतु क्लिक करें) के नाम से बना कर स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करना होगा । ‘मॉंग अनुसार ‘ श्रेणी अंतर्गत दिए जा रहे कृषि यंत्रों के लिए कृषक अपने आवेदन अगली सूचना तक प्रस्तुत कर सकते हैं।पंजीयन में डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) निश्चित राशि से कम का होने पर आवेदन अमान्य किया जाएगा। बैंक ड्राफ्ट केवल आवेदनकर्ता के नाम से तैयार करके प्रस्तुत करना अनिवार्य है ,अन्यथा आवेदन आवेदन निरस्त हो जाएगा।
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