छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता के लिए 23 दिनों में आवेदन एक लाख से पार
अब तक 40 हजार से ज्यादा युवाओं को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत
25 अप्रैल 2023, रायपुर । छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता के लिए 23 दिनों में आवेदन एक लाख से पार – छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में 01 अप्रैल 2023 को बेरोजगारी भत्ता योजना का शुभारंभ किया। शासन की इस महत्वकांक्षी योजना का लाभ लेने के लिए युवाओं में काफी उत्साह दिख रहा है। योजना के तहत केवल 23 दिनों के भीतर ही 40 हजार से ज्यादा आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया गया है। योजना के तहत अब तक बेरोजगारी भत्ता के पोर्टल पर 1,00,002 आवेदन मिले है और इनमें से दस्तावेज सत्यापन के बाद 57,207 लोगों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत करने की अनुशंसा भी कर दी गई है। मुख्यमंत्री श्री बघेल की घोषणा के अनुरूप बेरोजगारी भत्ते की राशि 2,500 रूपए सीधे आवेदकों के बैंक खाते में डीबीटी द्वारा ट्रांसफर की जा रही है। योजना का उद्देश्य प्रदेश के बेरोजगारों को प्रतिमाह 2,500 रूपए का भत्ता देने के साथ-साथ उन्हें कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाना है।
हर दिन, 24 घंटे खुला है बेरोजगारी भत्ता पोर्टल
छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना का पोर्टल 01 अप्रैल 2023 प्रातः से आवेदकों के लिए प्रारंभ हो चुका है। आवेदकों द्वारा इस पोर्टल पर पहले दिन से ही बड़ी संख्या में आवेदन किया जा रहा है। आवेदकों का कहना है कि पोर्टल द्वारा आवेदन करना बहुत ही आसान है, जिसमें वे आवश्यक समस्त दस्तावेजों को भी अपलोड कर रहे हैं, इस कार्य में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो रही है।
छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवेदन करने की कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है और ना ही पोर्टल के खुलने या बंद होने का समय तय किया गया है। पोर्टल समस्त दिनों के लिए 24 घंटे खुला है, आवेदक इस पोर्टल पर अपनी सुविधा अनुसार कभी भी आवेदन कर सकते हैं।
छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। योजना के लिए आवेदन किए जाने वाले वर्ष के 1 अप्रैल को आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम हायर सेकेण्डरी यानी 12वीं कक्षा पास हो। साथ ही छत्तीसगढ़ के किसी भी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो और आवेदन के वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति में हायर सेकेण्डरी या उससे अधिक योग्यता से उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो। आवेदक की स्वयं का आय का कोई स्रोत न हो और आवेदक के परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपए से अधिक न हो। पारिवारिक आय हेतु तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र बेरोजगारी भत्ता की आवेदन तिथि से 1 वर्ष के अंदर ही बना हो।
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