राज्य कृषि समाचार (State News)

अनियमितताओं पर कृषि विभाग की सख्त कार्रवाई, खाद-बीज की 3 दुकानों को नोटिस, लाइसेंस होंगे निरस्त  

21 अगस्त 2025, ग्वालियर: अनियमितताओं पर कृषि विभाग की सख्त कार्रवाई, खाद-बीज की 3 दुकानों को नोटिस, लाइसेंस होंगे निरस्त – मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले में किसानों को गुणवत्तायुक्त खाद और बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रशासन के निर्देश पर निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर कृषि विभाग की टीमों ने हाल ही में बड़ागांव रोड पर स्थित खाद-बीज की तीन दुकानों का औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान दुकानों में कई अनियमितताएं और खामियां सामने आईं। इसके बाद तीनों दुकानों को नोटिस जारी कर उनके लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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स्टॉक और दस्तावेजों में गड़बड़ी, दर सूची भी नहीं मिली

उप संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास रणवीर सिंह जाटव ने बताया कि बड़ागांव स्थित भवानी ट्रेडर्स के निरीक्षण में पीओएस मशीन में दर्ज उर्वरक और स्टोर में रखे गए उर्वरक का मिलान नहीं हुआ। साथ ही, स्टॉक रजिस्टर और जरूरी दस्तावेज ठीक से संधारित नहीं थे। दुकान पर दर सूची भी प्रदर्शित नहीं की गई थी।

इसी तरह नितारा ट्रेडर्स बड़ागांव और गुरुकृपा एग्रो एजेंसी चितौरा रोड के निरीक्षण में भी कई गड़बड़ियां पाई गईं। दोनों प्रतिष्ठान बिना प्राधिकृत पत्र के कीटनाशकों की बिक्री कर रहे थे। दस्तावेजों का रखरखाव भी ठीक नहीं था और स्टॉक व रेट लिस्ट दुकान में नहीं लगाई गई थी।

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नोटिस जारी, लाइसेंस निरस्ती की कार्रवाई शुरू

इन सभी अनियमितताओं को गंभीर मानते हुए तीनों दुकानों को उर्वरक नियंत्रण आदेश और कीटनाशी अधिनियम के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस का जवाब मिलने के बाद संबंधित दुकानों के लाइसेंस निरस्त किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

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