उर्वरक एवं कीटनाशी उत्पाद के अवैध भंडारण पर कार्रवाई
गोदाम के संचालक सहित अन्य के विरुद्ध एफआईआर दर्ज
24 जुलाई 2025, इंदौर: उर्वरक एवं कीटनाशी उत्पाद के अवैध भंडारण पर कार्रवाई – इंदौर जिले में कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देशन में किसानों को समय पर गुणवत्ता युक्त उर्वरक और कीटनाशी उत्पाद की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इस क्रम में अवैध रूप से उर्वरक एवं कीटनाशी उत्पाद के अवैध भण्डारण और अवैध विक्रय के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए एक गोदाम के संचालक सहित अन्य के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है।
उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास इंदौर ने बताया कि जिला स्तरीय गुण नियंत्रण दल द्वारा विगत दिवस कैलोद हाला एसडीए कंपाउंड लसूड़िया, मोरी, देवास नाका स्थित गोदाम का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मेसर्स प्रतिभा बायोटेक के उर्वरक एवं कीटनाशक उत्पाद अवैध रूप से भंडारित कर विक्रय किया जाना पाया गया।
उक्त अनियमितता कीटनाशी अधिनियम 1968 तथा उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंघन होने से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दंडनीय अपराध है। मेसर्स प्रतिभा बायोटेक गोदाम के डायरेक्टर ई राजशेखर रेड्डी एवं करम सिंह के विरुद्ध पुलिस थाना लसूड़िया मोरी देवास नाका में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। इस तरह की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
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