रायसेन जिले में समर्थन मूल्य पर चना, मसूर, सरसों खरीद के लिए 31 केन्द्र निर्धारित
रायसेन जिले में समर्थन मूल्य पर चना, मसूर, सरसों खरीद के लिए 31 केन्द्र निर्धारित
रायसेन | जिले में रबी विपणन वर्ष 2020-21 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन के लिए कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव द्वारा जिले की पात्र एवं अनुमति प्राप्त समितियों को उपार्जन केन्द्र आवंटित किए गए हैं। जारी आदेश के तहत जिले में समर्थन मूल्य पर चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन के लिए कुल 31 केन्द्र आवंटित किए गए हैं जिनमें पांच मण्डी/उपमण्डी स्तरीय केन्द्र तथा 26 गोदाम वेयरहाउस स्तरीय केन्द्र शामिल हैं।
इसके साथ ही कलेक्टर श्री भार्गव द्वारा विगत वर्षो में खरीदी के समय, अन्य समय के लंबित प्रकरणों और एफआईआर में दण्डित कर्मचारियों, ऑपरेटर तथा प्रबंधकों को खरीदी कार्य से पृथक रखने के निर्देश दिए गए हैं। शासन द्वारा निर्धारित एफएक्यू के अनुरूप ही खरीदी किए जाने के निर्देश दिए हैं शासन के निर्देशानुसार जिले के लिए खरीदी एजेन्सी मप्र स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड रायसेन रहेगी। किसी भी स्थिति में बिना एसएमएस के खरीदी नहीं किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए समस्त केन्द्रों पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए जाने और सहकारिता विभाग द्वारा निर्धारित प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
इसी प्रकार उपार्जन केन्द्रों पर निर्धारित हाईस्पीड इंटरनेट कनेक्शन तथा निर्बाध विद्युत/जनरेटर सुविधा, कम्प्यूटर, प्रिंटर, डोंगल, स्केनर, यूपीएस, लेपटॉप की व्यवस्था सुनिश्चित कराकर उनका सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए हैं। उपार्जन केन्द्रों पर टेबल, कुर्सी, पेयजल, शौचालय, छाया, बिजली, केलिब्रेटेड, चार बॉय 6 फीट का छन्ना, पंखे, परखी, ब्लोवर, सूचना पटल, उपार्जन बैनर तथा भुगतान एवं टोल फ्री नम्बर का प्रदर्शन करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही एफएक्यू सेम्पल, एफएक्यू गुणवत्ता का मापदण्ड, तिरपाल, कवर, अग्निशमन यंत्र, निर्धारित संख्या में केलिबेटेड इलेक्ट्रानिक तौलकांटे/धर्मकांटा, परखी, बोरे सिलने हेतु सिलाई मशीन, निर्धारित रंग का धागा, टेग एवं बोरे पर लगाए जाने वाला छापा की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए सत्यापन के निर्देश दिए गए हैं। वेयर हाउस स्तरीय केन्द्रों पर समस्त व्यवस्थाएं वेयर हाउस मालिक एवं समिति के द्वारा अनुबंध में उल्लेखित शर्तो के अनुरूप किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। मण्डी तथा उपमण्डी स्तरीय केन्द्रों पर समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं समिति द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।