राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

राजस्थान सरकार ने एचपीएम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस निलंबित किया

21 अगस्त 2025, जयपुर: राजस्थान सरकार ने एचपीएम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस निलंबित किया –  राजस्थान सरकार ने एचपीएम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई कंपनी के एक उत्पाद में गलत ब्रांडिंग पाए जाने और उससे सोयाबीन फसल को नुकसान पहुंचने की शिकायतों के बाद की गई है।

कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह निर्णय भारत सरकार के पौध संरक्षण, संगरोध एवं भंडारण निदेशालय (डीपीपीक्यूएस) से प्राप्त संचार के आधार पर लिया गया।

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कंपनी का उत्पाद क्लोरीम्यूरॉन एथाइल 25% डब्ल्यूपी (बैच नंबर: KE-04, निर्माण तिथि: 26.03.2025, समाप्ति तिथि: 25.03.2027) कई जिलों में सोयाबीन फसलों को नुकसान पहुँचाने के लिए जिम्मेदार पाया गया। राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जांच में यह उत्पाद गलत ब्रांडिंग (Misbranding) का मामला साबित हुआ।

इस मामले में कंपनी पर कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 17 और 18 के तहत एफआईआर भी दर्ज की गई है। इसके बाद, कृषि विभाग ने धारा 14 के तहत कार्रवाई करते हुए कंपनी के लाइसेंस नंबर L-38, L-120 और L-210 को निलंबित कर दिया है। इसमें अलवर जिले के खुश्केड़ा और कोटपुतली-बहरोड़ स्थित दोनों इकाइयां शामिल हैं।

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कंपनी को आदेश दिया गया है कि वह अपने राजस्थान स्थित संयंत्रों से सभी कीटनाशक उत्पादों का निर्माण, बिक्री और वितरण तुरंत बंद करे।लाइसेंस निलंबन अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा और जांच पूरी होने के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा।

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