अब कीटनाशी लायसेंस ट्रान्सफर हो सकेगा
कीटनाशी नियम में संशोधन होगा
06 जून 2023, नई दिल्ली: अब कीटनाशी लायसेंस ट्रान्सफर हो सकेगा – अब कीटनाशक खुदरा विक्रेता या डीलर की मृत्यु पर उनके परिवार के सदस्य लायसेंस अपने नाम पर करने के लिए आवेदन दे सकते हैं, बशर्ते लायसेंस जीवित होना चाहिए। केन्द्र सरकार ने कीटनाशी नियम 1971 के नियम 14 के उपनियम (1) में संशोधन कर नए प्रावधान जोडऩे का प्रारूप 31 मई 2023 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया है।
श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव , संयुक्त सचिव (पीपी) द्वारा जारी अधिसूचना प्रारूप में कहा गया है कि मृतक खुदरा विक्रेता या डीलर के परिवार के सदस्य को कीटनाशक प्रबंधन में प्रमाण पत्र कोर्स करना होगा, तब तक एक वर्ष की अवधि के लिए परिवार के सदस्य को अस्थायी रूप से या कोर्स पूरा करने तक लायसेंस स्थानान्तरित किया जा सकता है। इस एक वर्ष की अवधि के दौरान आवेदक निर्धारित योग्यता वाले व्यक्ति को काम करने के लिए रख सकता है।
सरकार ने प्रारूप नियमों के संबंध में आक्षेपों एवं सुझावों को 30 दिनों के भीतर आमंत्रित किया है। जिसे संयुक्त सचिव (वनस्पति संरक्षण) कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली को या jspp-dac@gov.in ई-मेल पर भेजा जा सकता है।
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