राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

अब शतप्रतिशत खाद्यान्न और 20 फीसदी शक्कर जूट बोरों में होगी पैक

मंत्रिमंडलीय समिति का निर्णय

07 नवम्बर 2020, नई दिल्ली। अब शतप्रतिशत खाद्यान्न और 20 फीसदी शक्कर जूट बोरों में होगी पैक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने शत-प्रतिशत खाद्यान्नों और 20 प्रतिशत चीनी को अनिवार्य रूप से विविध प्रकार के जूट बोरों में पैक किए जाने को मंजूरी दी है। चीनी को विविध प्रकार के जूट बोरों में पैक किए जाने के निर्णय से जूट उद्योग को काफी बल मिलेगा। इसके अलावा, यह भी अनिवार्य किया गया है कि खाद्यान्नों की पैकिंग के लिए शुरू में 10 प्रतिशत जूट बोरों की खरीद जीईएम पोर्टल पर रिवर्स ऑक्शन के जरिए होगी। इससे भी धीरे-धीरे इनकी कीमतों में वृद्धि होगी। सरकार ने जूट पैकिंग सामग्री अधिनियम, 1987 के तहत अनिवार्य रूप से पैकिंग किए जाने के इस मानक को विस्तारित किया है। अगर जूट पैकिंग सामग्री की आपूर्ति में कोई कमी अथवा व्यवधान आता है अथवा किसी तरह की कोई प्रतिकूल स्थिति पैदा होती है तो कपड़ा मंत्रालय अन्य संबद्ध मंत्रालयों के साथ मिलकर उपबंधों में छूट दे सकता है और खाद्यान्नों की अधिकतम 30 प्रतिशत पैकिंग किए जाने का निर्णय ले सकता है। जूट क्षेत्र पर लगभग 3.7 लाख श्रमिक और कई लाख किसान परिवारों की आजीविका निर्भर है जिसे देखते हुए सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए काफी संगठित प्रयास कर रही है। जिसमें कच्चे जूट के उत्पादन और मात्रा को बढ़ाना, जूट सेक्ट्र का विविधीकरण करना और जूट उत्पादों की सतत मांग को बढ़ावा देना आदि शामिल है।

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