कृषि भूमि पर बने ढाबा और रेस्टोरेंट पर विद्युत बिल कमर्शियल दर से लिए जाएं – कलेक्टर
8 फरवरी 2021, भोपाल। कलेक्टर श्री लवानिया ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए है कि कई गांव क्षेत्रों में कृषि भूमि पर ढाबा, रेस्टोरेंट बनाकर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है,जो अवैध है और इनसे व्यावसायिक दर पर बिल वसूला जाए।
श्री लवानिया ने कहा कि इन संस्थानों द्वारा कृषि और आवासीय दर पर बिजली के बिल भरे जा रहे है और इसे रोकने के लिए भी जांच अभियान चलाया जाये। उन्होंने व्यवसायिक दर पर जुर्माने के साथ विद्युत बिल वसूली और डायवर्सन, राजस्व और सीमांकन कर राशि वसूलने के निर्देश भी दिए गए।
बैरसिया, रायसेन, विदिशा, नीलबड़, रातीबड़ में कृषि भूमि पर बिना अनुमति कॉलोनी बनाकर बेची जा रही है,इसे भी सख्ती से रोका जाए और सम्बन्धित पर आर.आई और पटवारी की भूमिका की भी जांच की जाएगी। डायवर्सन के आधार पर आवासीय भूमि पर प्लाटिंग की जा रही है तो ऐसे सभी व्यक्तियो के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश भी कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने दिए है।
शहरी क्षेत्रों में कई जगह जैसे अरेरा कॉलोनी, रोहित नगर, कोलार आदि क्षेत्रों में आवासीय भूमि की अनुमति पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही है, उनके विरूद्ध भी अर्थ दंड लगाकर पुनः डायवर्शन कराकर राजस्व वसूलने के निर्देश सभी एसडीओ को दिए गए है। कलेक्टर श्री लवानिया ने आम जनता से भी अपील की है कि प्लॉट लेने के पूर्व शासन द्वारा जारी सभी अनुमति, कॉलोनी बनाने का लायसेंस, रेरा की अनुमति होने और जांच कराने के बाद ही किसी भी कॉलोनी में प्लॉट की बुकिंग करें, शक या दुविधा होने पर सम्बन्धित तहसीलदार कार्यालय में भी इसकी सूचना दी जा सकती है।उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि सजग रहें, सतर्क रहें और अवैध कॉलोनियों की सूचना प्रशासन को अवश्य दे।
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