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बारिश या बाढ़ से फसल हो गई बर्बाद? Digi-Claim से किसानों को तुरंत मिलेगा बीमा क्लेम, ऐसे करें आवेदन

13 अगस्त 2025, नई दिल्ली: बारिश या बाढ़ से फसल हो गई बर्बाद? Digi-Claim से किसानों को तुरंत मिलेगा बीमा क्लेम, ऐसे करें आवेदन – खरीफ सीजन के दौरान कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। खेतों में खड़ी फसलें नष्ट हो गईं, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे समय में फसल बीमा का लाभ मिलना किसानों के लिए बड़ी राहत हो सकती है। अब सरकार ने किसानों के लिए Digi-Claim नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जिससे बीमा क्लेम की प्रक्रिया आसान, तेज और पारदर्शी बन गई है।

क्या है Digi-Claim प्लेटफॉर्म?

Digi-Claim, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत शुरू की गई एक डिजिटल सेवा है। यह प्लेटफॉर्म PFMS (Public Financial Management System) और NCIP (National Crop Insurance Portal) को आपस में जोड़ता है, जिससे फसल बीमा क्लेम का प्रोसेस ऑनलाइन और रियल-टाइम में पूरा हो जाता है।

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इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी फसल खराब होने की स्थिति में बिना किसी देरी के सीधा बैंक खाते में बीमा राशि ट्रांसफर करना है।

Digi-Claim कैसे करता है काम?

जब किसानों की फसल बारिश, बाढ़, ओलावृष्टि या सूखे जैसी आपदा से खराब होती है, तो संबंधित बीमा कंपनी और कृषि विभाग सर्वे करते हैं। सर्वे के बाद जो डेटा मिलता है, उसे NCIP पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। यह डेटा Digi-Claim प्लेटफॉर्म पर प्रोसेस होता है और फिर PFMS के ज़रिए बीमा राशि की गणना और सत्यापन किया जाता है।

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इसके बाद किसानों के बैंक खातों में सीधी बीमा राशि ट्रांसफर कर दी जाती है। किसान अपने क्लेम का स्टेटस pmfby.gov.in वेबसाइट पर लॉगिन करके रियल-टाइम में देख सकते हैं।

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Digi-Claim से किसानों को क्या फायदे होते हैं?

1. बीमा क्लेम की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी होती है।
2. किसान बिना किसी बिचौलिए के सीधे अपने बैंक खाते में बीमा राशि पा सकते हैं।
3. क्लेम का स्टेटस और भुगतान की जानकारी रियल-टाइम में उपलब्ध होती है।
4. पूरे प्रोसेस की ट्रैकिंग आसान हो जाती है, जिससे किसान और राज्य सरकार दोनों जानकारी पर नजर रख सकते हैं।
5. नुकसान के सही आकलन के लिए राज्य सरकारें उपज से जुड़ा डेटा नियमित रूप से अपडेट करती हैं।

Digi-Claim के लिए आवेदन कैसे करें?

अगर आपकी फसल बारिश, बाढ़, सूखा या ओलावृष्टि से खराब हुई है और आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में पंजीकरण करवाया है, तो आप इस प्रक्रिया से बीमा क्लेम पा सकते हैं:

1. PMFBY में रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड, बैंक खाता और फसल की जानकारी होनी चाहिए।
2. फसल नुकसान की स्थिति में नजदीकी कृषि विभाग या बीमा कंपनी को तुरंत सूचना दें।
3. सर्वे के बाद अधिकारी नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट NCIP पोर्टल पर अपलोड करेंगे।
4. इसके बाद Digi-Claim प्लेटफॉर्म उस डेटा को प्रोसेस करेगा और PFMS के ज़रिए क्लेम की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
5. किसान pmfby.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपने बीमा क्लेम का स्टेटस देख सकते हैं।

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