ग्लूफोसिनेट हर्बीसाइड के सस्ते आयात पर रोक, सरकार ने बदले नियम
31 जनवरी 2025, नई दिल्ली: ग्लूफोसिनेट हर्बीसाइड के सस्ते आयात पर रोक, सरकार ने बदले नियम – केंद्र सरकार ने कम कीमत वाले ग्लूफोसिनेट हर्बीसाइड के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। अब ₹1,289 प्रति किलोग्राम से कम कीमत पर आने वाले ग्लूफोसिनेट और उसके साल्ट्स (95% से अधिक शुद्धता वाले) का आयात प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि, ₹1,289 प्रति किलोग्राम या उससे अधिक कीमत वाले ग्लूफोसिनेट के आयात पर कोई रोक नहीं होगी।
आयातकों को लेनी होगी सरकारी अनुमति
विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए स्पष्ट किया कि आयात नीति के तहत केवल उन शिपमेंट्स को अनुमति दी जाएगी जिनका सीआईएफ (लागत, बीमा और मालभाड़ा) मूल्य ₹1,289 प्रति किलोग्राम या उससे अधिक होगा। इससे कम कीमत वाले आयात के लिए सरकार से विशेष लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।
आंकड़ों के अनुसार, भारत ने मौजूदा वित्त वर्ष (अप्रैल-नवंबर) के दौरान $177 मिलियन मूल्य का ग्लूफोसिनेट आयात किया, जबकि पिछले वित्त वर्ष (2023-24) में यह आंकड़ा $238.13 मिलियन था। इस वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों में चीन ($58.72 मिलियन), अमेरिका ($46 मिलियन) और इज़राइल ($30.50 मिलियन) भारत में ग्लूफोसिनेट के प्रमुख आपूर्तिकर्ता रहे।
सरकार के इस कदम का उद्देश्य कम कीमत पर आयात होने वाले ग्लूफोसिनेट की बढ़ती आवक को रोकना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला घरेलू उत्पादकों को बढ़ावा देने के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता वाले हर्बीसाइड्स के उपयोग को प्रोत्साहित करेगा।
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