मध्य प्रदेश में कृषकों के लिए प्रमुख योजना: फल पौधा रोपण योजना
9 जुलाई 2022, भोपाल । मध्य प्रदेश में कृषकों के लिए प्रमुख योजना: फल पौधा रोपण योजना –
योजना: फल पौधा रोपण योजना
विभाग: उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
अधिकार क्षेत्र: राज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गई: 1900-01-01
योजना का उद्देश्य: जिले के फल पौध क्षेत्र में विस्तार एवं फल उत्पादन में वृद्धि करना है। यह योजना प्रदेश के सभी 51 जिलों में क्रियान्वित है।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्तें/लाभार्थी चयन प्रक्रिया:
- 1. योजना का क्रियान्वयन कृषक की निजी भूमि में किया जावेगा।
- हितग्राही के पास सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध हो।
- हितग्राही कृषक की रुचि व इच्छा रोपण में तथा रोपित किये जाने वाले फलों में हो।
लाभार्थी वर्ग: सभी के लिए
लाभार्थी का प्रकार: किसान
लाभ की श्रेणी: अनुदान
योजना का क्षेत्र: ग्रामीण
आवेदन कहाँ करें: पदभिहित अधिकारी जिला कार्यालय उद्यानिकी विभाग
आवेदन प्रक्रिया: सभी कृषक पात्र हैं।
अनुदान/ऋण/वित्तीय सहायता/ पेंशन/लाभ की राशि: हितग्राही को कम से कम 1/4 हेक्टेयर और अधिकतम 4 हेक्टेयर तक (एक फल) के रोपण पर अनुदान की पात्रता होगी। फलदार फसलों पर स्वयं के साधन से रोपण करने पर एवं बैंक ऋण पर भी प्रावधान अनुसार अनुदान देय होगा। योजना के तहत नाबार्ड/विभाग द्वारा प्रति हे. निर्धारित लागत मूल्य का 25 प्रतिशत अनुदान देय होगा।
हितग्राहियों को भुगतान की प्रक्रिया, ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था/वित्तीय प्रावधान: कृषकों को इकाई लागत का 40 प्रतिशत अनुदान 60:20:20 के अनुपात में तीन वर्षों में देय है।
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