सरकारी योजनाएं (Government Schemes)

कृषकों के लिए भारत सरकार की प्रमुख योजना: बीज और रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी)

18 जुलाई 2022, नई दिल्ली। कृषकों के लिए भारत सरकार की प्रमुख योजना: बीज और रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी) –

बीज ग्राम कार्यक्रम (60%भारत सरकार और 40% राज्य की हिस्सेदारी
(क) बीजों का वितरण: किसानों द्वारा बचाए गए बीजों की गुणवत्ता का उन्नयन करने के लिए अनाज फसलों के लिए आधारी/प्रमाणित बीजों के वितरण के लिए बीजों की लागत के 50 प्रतिशत की दर से और तिलहनों, दलहन, हरित खाद और चारा फसलों के लिए गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन के लिए प्रति किसान 1 एकड़ क्षेत्र के लिए 60 प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) कृषक प्रशिक्षण : 50-150 किसानों के समूह के लिए बीज उत्पादन और बीज प्रौद्योगिकी पर किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए 15000/- रूपये की दर से सहायता।

(ग) बीज उपचार/ड्रेसिंग ड्रम: 20 किग्रा क्षमता के ड्रम के उपचार के लिए 3500 रूपये प्रति बीज की दर से और 40 किग्रा क्षमता के ड्रम के लिए प्रति ड्रम 5000 रूपये की दर से वित्तीय सहायता।

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(घ) भंडारण डिब्बे : उपयुक्त गुणवत्ता की भंडारण क्षमता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, बीज भंडारण डिब्बे खरीदने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सहायता की दर निम्नानुसार है।

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  • 10 क्विंटल क्षमता के लिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए 33त्न की दर से 1500 रूपये
  • 20 क्विंटल क्षमता के लिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए 33त्न की दर से 3000 रूपये
  • 10 क्विंटल क्षमता के लिए सामान्य किसानों के लिए 25 प्रतिशत की दर से 1000 रूपये
  • 20 क्विंटल क्षमता के लिए सामान्य किसानों के लिए 25 प्रतिशत की दर से 2000 रूपये

बीज ग्राम के माध्यम से प्रमाणित बीज उत्पादन (60% भारत सरकार और 40% राज्य की हिस्सेदारी –

(क) बीजों के वितरण: तिलहन, हरी खाद और चारा फसलों के लिए आधारी बीजों के वितरण के लिए किसानों को बीजों की लागत के 75त्न की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) कृषक प्रशिक्षण 50-150 किसानों के समूह के लिए बीज उत्पादन और बीज प्रौद्योगिकी पर किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए 15000/- रूपये की दर से सहायता।

(ग) प्रमाणन प्रभार: इस कार्यक्रम के अंतर्गत उत्पादित बीजों के प्रमाणन के लिए अधिकतम 600 रुपये/हेक्टेयर या वास्तविक जो भी कम हो,50 प्रतिशत बीज प्रमाणन प्रभार।

(घ) बीज प्रसंस्करण और बीज भंडारण गोदाम : प्रत्येक बीज गांव के लिए 200 मीट्रिक टन क्षमता को संसाधित करने और भंडारित करने के लिए बीज प्रसंस्करण और प्रीफैब्रिकेटेड या 150 वर्गमीटर के अन्य प्रकार के बीज भंडारण गोदामों को स्थापित करने के लिए 10000 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से सहायता प्रदान की जाती है।

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(ड) बीज प्रसंस्करण मशीनरी और सहायक उपस्कर आदि के लिए 756 लाख रूपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

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