राज्य कृषि समाचार (State News)संपादकीय (Editorial)

कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन की राज्य योजना

(अ)   शक्ति चलित कृषि यंत्रों पर टॉप अप अनुदान

मध्य प्रदेश शासन द्वारा विशेष कृषि क्रियाओं हेतु अथवा कृषकों की विशेष समस्याओं के निराकरण हेतु चिन्हित शक्ति चलित कृषि यंत्रों पर अन्य योजनाओं में उपलब्ध अनुदान के अतिरिक्त निम्नानुसार टॉपअप अनुदान दिया जाता है।

रिज फरो अटेचमेंट पर वर्तमान में किसी अन्य योजना में अनुदान उपलब्ध नहीं है अत: इस पर विशेष अनुदान देय होगा। वर्तमान में चयनित शक्तिचलित कृषि यंत्र

निम्नानुसार हैं –

 क्र.    चिन्हित कृषि क्रियायें                             चिन्हित यंत्र

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  1. सोयाबीन की बुवाई की                    रिज-फरो अटैचमेंट (कृषकों के पास वर्तमान में उपलब्ध सीड

           रिज फरो पद्धति को प्रोत्साहन         ड्रिल/सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल हेतु)

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  1. धान कटाई उपरांत गेहूँ की              जीरोटिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल

            समय पर बुवाई

  1. फसलों की कतार में बुवाई              सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल
  2. फसलों की एरोबिक खेती                रेज्ड बेड प्लांटर
  3. गहरी जुताई कार्य                           रिवर्सिबल प्लाऊ, एम.बी. प्लाऊ, डिस्क प्लाऊ
  4. फसल कटाई कार्य                          रीपर कम बाइंडर
  5. नरवाई से भूसा प्राप्त करना स्ट्रा रीपर
  6. सघन कीट नियंत्रण                         एरोब्लास्ट स्प्रेयर

योजना का लाभ लेने के लिये विकासखण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी या ग्राम के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क करें।

(ब)   कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना हेतु सहायता

केन्द्र स्थापित करने के लिये ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 10 लाख तक का अनुदान दिया जाता है। अनुदान बैंक ऋण प्रकरण पर बैक एन्डेड सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। आवेदक को स्नातक होना आवश्यक है तथा कृषि एवं कृषि अभियांत्रिकी स्नातकों को केन्द्र आवंटन में प्राथमिकता दी जाती है। कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने के लिये प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों द्वारा भी उपरोक्त अनुदान प्राप्त किया जा सकता है। योजनांतर्गत आवेदन आमंत्रित करने के लिये वर्ष के प्रारंभ (अपै्रेल से) में विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। विस्तृत जानकारी एवं लाभ प्राप्त करने के लिये क्षेत्र के संभागीय कृषि यंत्री कार्यालय से संपर्क करें।

पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नालॉजी एंड मैनेजमेंट

(अ)   पोस्ट हार्वेस्ट यंत्रों/उपकरणों पर अनुदान

राशि रू. 2 लाख तक के यंत्रों पर कीमत का 40 प्रतिशत अधिकतम रू. 80,000 तक का अनुदान दिया जाता है। इसके अंतर्गत मल्टीक्रॉप थ्रेशर, स्ट्रॉ रीपर तथा एक्सीयल फ्लो पेडी थ्रेशर सम्मिलित है। लाभ लेने के लिये विकासखण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से  संपर्क करें।

(ब) पोस्ट हार्वेस्ट यंत्रों/उपकरणों का प्रदर्शन कृषकों के खेतों में किया जाता है तथा कृषकों को पोस्ट हार्वेस्ट संबंधित तकनीकों के विषय में प्रशिक्षण भी दिया जाता है। लाभ प्राप्त करने के लिये क्षेत्र के सहायक कृषि यंत्री कार्यालय से संपर्क करें।

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