राज्य कृषि समाचार (State News)

कीटनाशी छिड़काव से सुरक्षा के लिए मंत्रालय ने उठाया ठोस कदम

13 अगस्त 2025, भोपाल: कीटनाशी छिड़काव से सुरक्षा के लिए मंत्रालय ने उठाया ठोस कदम – खेतों में कीटनाशी छिड़काव के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिस कारण संबंधित किसानों के परिजन परेशान तो होते ही वहीं जनहानि भी हो जाती है लेकिन अब ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए  कृषि मंत्रालय ने ठोस कदम उठाया है। अब किसानों को कीटनाशी खरीद के साथ सुरक्षा किट भी उपलब्ध कराई जायेगी। इसके लिए किसान को कोई अतिरिक्त राशि नहीं देनी होगी। गौरतलब है कि सरकार ने कीटनाशी उत्पादन, बिक्री और उपयोग से जुड़े नियमों को और सख्त करने का फैसला लिया है।

कृषि मंत्रालय ने लोकसभा में बताया कि फसल में कीटनाशी स्प्रे के दौरान सावधानी नहीं रखने से हर साल किसान परिवारों में रूदन सुनाई देता है। इस स्थिति को देखते हुए मंत्रालय मौजूदा नियमों को सख्त बनाने जा रहा है। गौरतलब है कि सरकार कीटनाशक अधिनियम, 1968 और कीटनाशक नियम, 1971 के तहत पूरे देश में कीटनाशकों की निगरानी करती है। कृषि मंत्रालय ने बताया कि केंद्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र और राज्य कृषि विभाग के द्वारा किसान, कृषि अधिकारियों और कीटनाशी विक्रेताओ के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे। इन कार्यक्रमों में कीटनाशी के संतुलित और सुरक्षित उपयोग की जानकारी दी जायेगी।  केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर के मुताबिक अब किसी भी कंपनी को यह छूट नहीं होगी कि वह अपनी मर्जी से कीटनाशक बेचे। सरकार ने यह अनिवार्य किया है कि कीटनाशक के लेबल और पैकिंग पर खुराक, उपयोग की विधि, फसल का नाम, विषाक्त ता की चेतावनी (त्रिकोण), चित्रों के माध्यम से सुरक्षा उपाय, रोकथाम, और आपातकालीन उपायों की स्पष्ट जानकारी दी जाए। इससे किसान गलत तरीके से कीटनाशक का उपयोग नहीं करेंगे और उनसे होने वाले नुकसान से बच सकेंगे।

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