मुरैना में पराली जलाने पर सख्त कार्रवाई: 4 किसानों पर 20 हजार का जुर्माना, प्रशासन सैटेलाइट से रख रही निगरानी
26 नवंबर 2025, मुरैना: मुरैना में पराली जलाने पर सख्त कार्रवाई: 4 किसानों पर 20 हजार का जुर्माना, प्रशासन सैटेलाइट से रख रही निगरानी – मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में जिले में वर्ष 2025 की सैटेलाइट मॉनिटरिंग के माध्यम से पराली और नरवाई जलाने की कई घटनाएँ सामने आई हैं। इस पर कृषि विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए जिम्मेदार किसानों पर अर्थदंड लगाया है।
उप संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास, मुरैना ने बताया कि 23 अक्टूबर 2025 और 04 नवंबर 2025 को आईसीएआर क्रीम्स से प्राप्त डेटा तथा पटवारी पंचनामा के आधार पर ग्राम उम्मेदगढ़वांसी में भूमि सर्वे नंबर 2916 पर राकेश पुत्र पतिराम और भूमि सर्वे नंबर 2788/2 पर मोहर सिंह पुत्र सोवरन सिंह द्वारा नरवाई जलाते पाई गई। इसी प्रकार 04 नवंबर 2025 को ग्राम जिगनी में भूमि सर्वे नंबर 1734, 1735, 1736, 1748, 1749, 1750 कुल 2.6 आरे क्षेत्र में जगदीश, सुरेश और रामप्रकाश पुत्रगण गुलाब सिंह द्वारा नरवाई जलाने की पुष्टि हुई।
नायब तहसीलदार, तहसील जौरा ने भारतीय दंड संहिता की धारा 188, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 तथा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमों के अनुसार जुर्माना आरोपित किया है।नियमों के अनुसार 5 एकड़ से अधिक जमीन पर पराली जलाने पर 15000 रुपये प्रति घटना तथा 2 एकड़ या उससे कम भूमि वाले किसानों पर 2500 रुपये प्रति घटना का पर्यावरण मुआवजा निर्धारित है।
इसी प्रावधान के तहत ग्राम जिगनी के किसानों जगदीश, सुरेश और रामप्रकाश पर सामूहिक रूप से 15000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। ग्राम उम्मेदगढ़वांसी के किसानों राकेश और मोहर सिंह पर 2500-2500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस प्रकार कुल 20000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि नरवाई और पराली जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है, मिट्टी के पोषक तत्व नष्ट होते हैं और उसकी उर्वरक क्षमता कम होती है। यदि किसान पराली जलाते हैं तो शासन द्वारा लगाए जाने वाले दंड के वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
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