राज्य कृषि समाचार (State News)

शारीरिक रूप से अक्षम कृषकों एवं अन्य के सत्यापन के लिए विशेष व्यवस्था

13 फ़रवरी 2025, सिवनीशारीरिक रूप से अक्षम कृषकों एवं अन्य के सत्यापन के लिए विशेष व्यवस्था – जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा बताया गया कि शासन के निर्देशानुसार रबी विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु किसान पंजीयन बायोमेट्रिक सत्यापन, ओटीपी के माध्यम से पंजीयन कराने की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था अंतर्गत मृत कृषक, ट्रस्ट एवं धार्मिक संस्थान की भूमि, आधारहीन कृषक एवं वृद्ध  शारीरिक  रूप से अक्षम कृषक जिनके बायोमेट्रिक सत्यापन संभव नहीं है, के पंजीयन में आ रही  कठिनाइयों  को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) सिवनी में पंजीयन की व्यवस्था की गई है।    

जिला आपूर्ति अधिकारी  ने बताया कि  कृषकों  को, मृत कृषक जिसकी भूमि का नामांतरण लंबित ऐसे कृषक जिनकी मृत्यु के उपरांत भूमि का नामांतरण नही हो पाया है, के संबंध में कृषक का नाम, प्रमाण पत्र में दर्ज मृत्यु दिनांक, भूमि नामांतरण के लिए प्रस्तुत आवेदन दिनांक, नामांतरण प्रकरण की वर्तमान स्थिति की जानकारी उपार्जन पोर्टल के लिए उपलब्ध करानी होगी एवं साथ ही मृत कृषक के परिवार के उत्तराधिकारी  सदस्यों  के सहमति पत्र के आधार पर एक व्यक्ति को ही नॉमिनी के रूप में दर्ज करना होगा, नॉमिनी का समग्र सदस्य आईडी, आधार नंबर आधार से लिंक मोबाईल नंबर आधार अथेंटिकेशन उपरांत (OTP/Biometric) पंजीयन किया जाएगा। मृतक कृषक के रकबे पर बोई गई फसल विक्रय की राशि का भुगतान सहमति पत्र के आधार पर नॉमिनी  के आधार से लिंक बैंक खाते में ही भुगतान किया जाएगा।    

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इसी तरह ट्रस्ट एवं धार्मिक संस्थानों की भूमि का पंजीयन ट्रस्ट एवं धार्मिक संस्थानों की भूमि पर फसल बुआई हेतु अधिकृत व्यक्ति को जारी प्राधिकार पत्र की प्रति प्रस्तुत करना होगी एवं प्राधिकार पत्र में उल्लेखित नाम से पंजीयन किया जा सकेगा एवं उस अधिकृत व्यक्ति (नॉमिनी) का नाम, पता एवं मोबाइल नंबर आधार अथेंटिकेशन उपरांत (OTP/Biometric) पंजीयन किया जाएगा। ट्रस्ट एवं धार्मिक संस्था के पंजीयन खसरे में दर्ज भूमि के बोये गए रकबे एवं फसल के आधार पर पंजीयन किया जाएगा।      

शारीरिक रूप से अक्षम एवं वृद्ध कृषक जिनके फिंगर प्रिन्ट स्पष्ट न होने से आधार डेटाबेस में  मोबाइल  नंबर अपडेशन एवं बायोमेट्रिक सत्यापन संभव  नहीं  है, को परिवार के किसी सदस्य को नॉमिनी के रूप में नियुक्त करना होगा। उक्त नॉमिनी का समग्र सदस्य आईडी, आधार नंबर आधार से लिंक  मोबाइल  नंबर आधार अथेंटिकेशन उपरांत (OTP/Biometric) पंजीयन किया जाएगा। कृषक की भूमि के रकबे पर बोई गई फसल विक्रय की राशि का भुगतान उक्त नॉमिनी के आधार से लिंक बैंक खाते में ही भुगतान किया जाएगा। पंजीयन करने की व्यवस्था दिनांक 31.03.2025 तक 11:00 से शाम 5:00 बजे तक (शासकीय अवकाश  को छोड़कर) की गई है।  

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