राजस्थान: आलू, टमाटर समेत 7 सब्जियां फसल बीमा योजना में शामिल, किसान 31 दिसंबर तक करवाएं बीमा
09 दिसंबर 2025, जयपुर: राजस्थान: आलू, टमाटर समेत 7 सब्जियां फसल बीमा योजना में शामिल, किसान 31 दिसंबर तक करवाएं बीमा – भारत सरकार कृषि सहकारिता एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी परिचालन मार्गदर्शिका एवं कृषि विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत जिले में रबी 2025-26 पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड कम्पनी के माध्यम से किया जा रहा है।
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक कैलाश चन्द मीणा ने बताया कि इसके अन्तर्गत जिले में 7 उद्यानिकी फसलों का चयन किया गया है जिसमें बैंगन, फूल गोभी, लहसुन, अमरूद, आम, प्याज व टमाटर शामिल हैं। ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों का बीमा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2025 है। ऋणी कृषकों का बीमा संबंधित बैंक द्वारा स्वैच्छिक आधार पर किया जाएगा। जो ऋणी कृषक बीमा नहीं करवाना चाहते हैं उन्हे संबंधित बैंक को 24 दिसम्बर 2025 तक इस संबंध में लिखित घोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। गैर ऋणी कृषक सीएससी अथवा बीमा कम्पनी के अधिकृत एजेन्ट व प्रतिनिधि के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं।
कृषकों को बैंगन की फसल पर राज्य एवं केन्द्रीय अनुदान पश्चात् 4500 रूपये प्रति हैक्टेयर प्रीमियम राशि जमा करनी होगी। इसी तरह फूल गोभी में 6000 रुपए, लहसुन की फसल में अनुदान पश्चात् राशि 3621.27, अमरूद की फसल में 3223.40 रूपये, आम की फसल में 5600, प्याज की फसल में 4998.25, टमाटर की फसल में 3805.85 रूपये प्रति हैक्टेयर कृषकों द्वारा प्रीमियम देय होगा। अधिक जानकारी के लिये कृषक अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक, सहायक कृषि अधिकारी, बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि अथवा निकटतम कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
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