राज्य कृषि समाचार (State News)

राजस्थान: मंडी में चायपत्ती व्यापारियों पर 0.50% कृषक कल्याण शुल्क अनिवार्य

15 नवंबर 2025, जयपुर: राजस्थान: मंडी में चायपत्ती व्यापारियों पर 0.50% कृषक कल्याण शुल्क अनिवार्य – राजस्थान के कृषि विपणन विभाग के निदेशक के निर्देशों की अनुपालना में मण्डी प्रांगण एवं मण्डी क्षेत्र में होने वाले चायपत्ती के व्यापार पर 0.50 प्रतिशत की दर से कृषक कल्याण शुल्क लगाया गया है।

कृषि उपज मण्डी समिति के सचिव अमरचंद सैनी ने बताया कि मण्डी क्षेत्र में चायपत्ती का व्यवसाय कर रही सभी फर्मों, व्यापारियों एवं संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि वे शीघ्र ही संबंधित मण्डी समिति से अपना अनुज्ञापत्र प्राप्त करें। साथ ही, अपने व्यवसाय पर देय कृषक कल्याण शुल्क की राशि प्रत्येक माह की 07 तारीख से पूर्व मण्डी कोष में जमा करवाना अनिवार्य है।

Advertisement
Advertisement

उन्होंने बताया कि निर्धारित समयसीमा में शुल्क जमा नहीं करवाने पर मण्डी अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आपने उपरोक्त समाचार कृषक जगत वेबसाइट पर पढ़ा: हमसे जुड़ें
> नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़व्हाट्सएप्प
> कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें
> कृषक जगत ई-पेपर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: E-Paper
> कृषक जगत की अंग्रेजी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: Global Agriculture

Advertisement8
Advertisement
Advertisements
Advertisement5
Advertisement