पीएम कुसुम योजना: सोलर पंप लगाने पर मिलेगी 60% सब्सिडी, राजस्थान
03 जुलाई 2024, जयपुर: पीएम कुसुम योजना: सोलर पंप लगाने पर मिलेगी 60% सब्सिडी, राजस्थान – किसानों को कृषि कार्य में सहायता देने हेतु राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में प्रधानमंत्री किसान उर्जा महाभियान (पीएम कुसुम) योजना के तहत किसानों को सोलर पंप संयत्रों की लगाने के लिए 60% सब्सिडी दि जा रहा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को राज्य योजनान्तर्गत 45,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी भी मिलेगी। राजस्थान की चूरू की जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने किसानों से अधिक से अधिक आवेदन करने का अनुरोध किया है।
पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज:
चूरू जिले के उद्यानिकी उपनिदेशक डॉ. धर्मवीर डूडी के अनुसार इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास कम से कम 0.40 हेक्टेयर कृषि भूमि का स्वामित्व तथा सिंचाई का साधन होना आवश्यक है।आवेदन करने वाले किसान को पूर्व में सोलर पंप प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए तथा खेत में कृषि बिजली कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
किसानों को राजकिसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसमें आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, भूमि की डिजीटल हस्ताक्षर युक्त जमाबंदी, नजरी नक्शा, जल स्त्रोत का प्रमाणित प्रमाण-पत्र और बिजली कनेक्शन नहीं होने का ऑनलाइन स्वघोषित प्रमाण-पत्र अपलोड करना होगा।
अनुदान प्रक्रिया:
डॉ डूडी ने बताया कि ऑनलाइन आवेदित पत्रावलियों की जांच के बाद पात्र पाए जाने पर, पत्रावली तकनीकी सर्वे रिपोर्ट अपलोड करने हेतु चयनित फर्म को भेजी जाएगी। रिपोर्ट सही पाए जाने पर प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाएगी। स्वीकृति के बाद किसानों को हिस्से की राशि जमा करने के लिए कहा जाएगा। राशि जमा करने के बाद चयनित फर्म के पक्ष में सोलर पंप संयंत्र की स्थापना हेतु कार्य आदेश जारी किया जाएगा।
कार्यादेश जारी होने के बाद, 90 दिनों के भीतर संबंधित फर्म को किसान के खेत में सोलर पंप संयत्र स्थापित करना अनिवार्य होगा। स्थापना के बाद विभागीय कमेटी द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा और संबंधित फर्म को सब्सिडी राशि का भुगतान किया जाएगा।
सभी श्रेणी के पात्र किसानों को पंप लगाने पर 60 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 45,000 रुपये का अतिरिक्त सब्सिडी भी मिलेगी। सब्सिडी 3 एचपी, 5 एचपी और 7.5 एचपी के पंप संयंत्रों पर ही दी जाएगी। किसान 10 एचपी के सोलर पंप संयत्र को भी लगवा सकते हैं, परन्तु सब्सिडी 7.5 एचपी का ही मिलेगी।
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