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राज्य कृषि समाचार (State News)

उर्वरक नमूना विश्लेषण की प्रणाली मध्यप्रदेश में लागू कराने के निर्देश

29 अप्रैल 2023, भोपाल: उर्वरक नमूना विश्लेषण की प्रणाली मध्यप्रदेश में लागू कराने के निर्देश – संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास , मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा अपने सभी अधीनस्थों को भारत सरकार के राजपत्र में 8 फरवरी 2023  को प्रकाशित उर्वरक नमूना विश्लेषण की अधिसूचना को राज्य में लागू करने के निर्देश हाल ही में जारी किए गए हैं ।  

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की नीति ईजी डूइंग बिजनेस को आगे बढ़ाने और कृषकों को मांग एवं आवश्यकतानुसार उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए उक्त अधिसूचना अनुसार उर्वरक नमूना विश्लेषण की नई प्रणाली को मध्यप्रदेश में लागू करने के लिए समस्त उर्वरक निरीक्षकों के लिए दिशा निर्देश जारी  किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं –

दिशा निर्देश – उर्वरक नमूने ,उर्वरक ( नियंत्रण) आदेश 1985 में निहित  प्रावधान अनुसार लिया जावे। प्रथम उर्वरक नमूना निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रदेश की अधिसूचित प्रयोगशालाओं में भेजा जावे एवं शेष 2 नमूने , अभिरक्षक अधिकारी , संयुक्त संचालक , किसान कल्याण तथा कृषि विकास संबंधित संभाग  को तत्काल भेजे।  उर्वरक नमूना लेने के उपरान्त तत्काल संबंधित उर्वरक विक्रेता एवं उर्वरक निर्माता /प्रदायक कम्पनी को ई- मेल पर नमूना लेने की जानकारी से अवगत करावें , ताकि विक्रेता /कंपनी  राजपत्र अनुसार द्वितीय नमूना परीक्षण हेतु भेजने के लिए अभिरक्षक अधिकारी से अनुरोध कर सके। ( ई मेल आईडी ना होने की स्थिति में संबंधित विक्रेता /कम्पनी से सम्पर्क कर ईमेल आईडी प्राप्त करें )। उर्वरक निर्माता /प्रदायक कम्पनी को नमूना लेने की जानकारी से अवगत कराया जाना अनिवार्य है।  कंपनियों को उर्वरक विक्रेता का नाम ,बैच नंबर ,आदि जानकारी के साथ नेशनल टेस्ट हॉउस को भेजे जाने वाले दूसरे नमूने के विश्लेषण में लगने वाले व्यय की निम्नानुसार जानकारी से भी अवगत करावें –

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पता -डाइरेक्टर जनरल -कैम्प ऑफिस,सेंट्रलाइज़्ड फ़र्टिलाइज़र सेम्पल कलेक्शन सेल ,नेशनल टेस्ट हाऊस( एनआर ) कमला नेहरू नगर, गाज़ियाबाद 201002  (उत्तर प्रदेश )।

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शुल्क  सारिणी – पैरामीटर की संख्या 1 -3  शुल्क 2000  कुल शुल्क   18  % जीएसटी सहित 2360  रु
                      पैरामीटर की संख्या 4 -6   शुल्क 4000  कुल शुल्क  18  % जीएसटी सहित  4720  रु
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                     या इससे अधिक होने पर   शुल्क 7000  कुल शुल्क  18 % जीएसटी सहित  8260  रु।

डिमांड ड्राफ्ट डाइरेक्टर जनरल ,नेशनल टेस्ट हाऊस , कोलकाता के पक्ष में देय बनाना होगा। अथवा भारतकोष में ऑन लाइन भुगतान प्रक्रिया से www.nth.gov.in  पर किया जा सकता है।

नेशनल टेस्ट हाऊस को दुसरा नमूना विश्लेषण हेतु के अनुरोध पत्र के साथ उपरोक्तानुसार शुल्क उर्वरक विक्रेता /उर्वरक निर्माता/प्रदायक कम्पनी द्वारा दिया जावेगा। जिले के समस्त उर्वरक विक्रय /भण्डारण केंद्रों से तथा उपलब्ध समस्त प्रकार के उर्वरकों एवं समस्त कंपनियों के नमूने लिए जावें , ताकि एक विशेष उर्वरक विक्रेता /उर्वरक निर्माता /प्रदायक कम्पनी पर वित्तीय बोझ न पड़े। संबंधित उर्वरक विक्रेता एवं उर्वरक निर्माता /प्रदायक कम्पनी को द्वितीय नमूना परीक्षण अनुरोध हेतु अभिरक्षक अधिकारी /कार्यालय की ई मेल आईडी एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जावे , ताकि समय सीमा में द्वितीय नमूना परीक्षण हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया जा सके। उर्वरक नमूना उर्वरक ( नियंत्रण ) आदेश 1985  अनुसार समय सीमा के भीतर प्रयोगशालाओं को भेजा जावे। शत प्रतिशत पानी में घुलनशील मिश्रण,उर्वरक मिश्रण,सूक्ष्मतत्व मिश्रण,एनपीके मिश्रण सूक्ष्म तत्व सहित के नमूने के पैरामीटर्स (स्पेसिफिकेशन्स )भी नेशनल टेस्ट हाऊस को उपलब्ध कराया जावे।

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