बिहार में देशी गौ-पालन प्रोत्साहन योजना, किसानों को मिलेगा अनुदान
15 जुलाई 2025, भोपाल: बिहार में देशी गौ-पालन प्रोत्साहन योजना, किसानों को मिलेगा अनुदान – बिहार में किसानों के साथ ही युवाओं को देशी गौ-पालन करने के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है और यदि कोई किसान या युवा देशी गायों की डेयरी इकाई की स्थापना करते है तो उन्हें योजना के तहत 75 प्रतिशत तक का अनुदान भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। गौरतलब है कि बिहार राज्य में किसानों के लिए कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है और अब यह नई योजना भी लागू कर दी गई है।
बिहार सरकार ने देशी नस्लों की गायों को बढ़ावा देने के लिए “देशी गौ पालन प्रोत्साहन योजना” शुरू की है। योजना के तहत किसान, बेरोजगार युवक, युवतियाँ सरकारी अनुदान पर देशी गाय/ हिफर डेयरी इकाई की स्थापना कर सकते हैं। योजना के तहत लाभार्थी व्यक्तियों को देशी नस्लों की गाय जैसे साहिवाल, गिर एवं थारपारकर की डेयरी स्थापना के लिए अनुदान दिया जाएगा। इसमें लाभार्थी को 02 एवं 04 देशी गाय/ हिफर डेयरी इकाई की स्थापना के लिए अनुदान मिलेगा। इच्छुक व्यक्ति योजना का लाभ लेने के लिए 25 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पशुपालन निदेशालय द्वारा देशी गौ-पालन प्रोत्साहन योजना के तहत 2 एवं 4 गायों/हिफर की डेयरी इकाई स्थापना के लिए अनुदान दिया जाएगा। इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के व्यक्तियों को 75 प्रतिशत का एवं अन्य सभी वर्गों को इकाई लागत का 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। विभाग द्वारा 02 देशी गायों की डेयरी की स्थापना के लिए इकाई लागत 2,42,000 रुपए तय की गई है, जिस पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के व्यक्तियों को 75 प्रतिशत अधिकतम 1,81,500 रुपए का अनुदान मिलेगा। वहीं अन्य वर्ग के किसानों को लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 1,21,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। वहीं 4 देशी गायों की डेयरी के लिए विभाग द्वारा निर्धारित लागत 5,20,000 रुपए तय की गई है। जिस पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के व्यक्तियों को 75 प्रतिशत अधिकतम 3,90,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वहीं अन्य सभी वर्गों के किसानों को लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 2,60,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
आवेदन कहाँ करें
इच्छुक व्यक्ति जो अनुदान पर देशी गायों की डेयरी की स्थापना करना चाहते हैं वे पशुपालन विभाग की वेबसाइट dairy.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना का क्रियान्वयन राज्य के सभी जिलों में संबंधित जिले के जिला गव्य विकास पदाधिकारी, संबद्ध जिला गव्य विकास पदाधिकारियों द्वारा किया जाएगा। अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन होने की स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति को आवेदन के साथ फोटोग्राफ, आधार कार्ड, जमीन की अद्यतन रसीद, जाति प्रमाण पत्र, विभागीय प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक आदि अपलोड करना होगा। योजना से जुड़ी विशेष जानकारी के लिए अपने जिले के जिला गव्य विकास पदाधिकारी से अथवा टोल फ्री नंबर 18003456681 पर संपर्क किया जा सकता है।
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