राज्य कृषि समाचार (State News)

हरियाणा किसानों को बड़ा तोहफा: ट्रैक्टर खरीद पर 50 फीसदी तक की सब्सिडी देगी सरकार

10 मार्च 2026, भोपाल: हरियाणा किसानों को बड़ा तोहफा: ट्रैक्टर खरीद पर 50 फीसदी तक की सब्सिडी देगी सरकार – हरियाणा सरकार अन्नदाताओं के हित के लिए कई सारी योजनाएं चला रही हैं, जिनका उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। इन्हीं में से एक एसबी-89 योजना 2025-26 है, जिसके तहत अनुसूचित जाति वर्ग के भूमि स्वामी किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है।

इस योजना के तहत सभी पात्र किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर राज्य सरकार अधिकतम 3 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करती हैं। जानिए इस स्कीम की आवेदन प्रक्रिया और पात्रता के लिए सीमाएं।  

कैसे करें आवेदन?

जिला प्रशासन के अनुसार वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना के तहत किसानों से 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। इच्छुक किसानों ने विभाग के पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया, जिसमें कुल 78 किसानों ने अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी की। निर्धारित दिशा-निर्देशों के आधार पर इन आवेदनों की जांच की गई और पात्र किसानों का चयन किया गया।

ड्रा ऑफ लॉट्स के जरिए चयन

20 फरवरी 2026 को लघु सचिवालय के सभागार में जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिखा ने की। किसानों की उपस्थिति में ऑनलाइन ड्रा ऑफ लॉट्स के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया गया। पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई गई ताकि सभी आवेदकों को समान अवसर मिल सके।

इन पांच किसानों को मिलेगी भारी सब्सिडी

कृषि विभाग को प्राप्त लक्ष्य के अनुसार इस योजना के तहत 5 किसानों का चयन किया गया है। इसके अतिरिक्त 5 किसानों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। यदि चयनित किसानों में से कोई योजना का लाभ नहीं ले पाता है, तो प्रतीक्षा सूची में शामिल किसानों को अवसर दिया जाएगा।

दस्तावेज जमा करने के बाद जारी हुए परमिट

सहायक कृषि अभियंता राकेश कुमार ने बताया कि चयनित किसानों ने अपने आवश्यक दस्तावेज सहायक कृषि अभियंता, फरीदाबाद के कार्यालय में जमा कर दिए हैं। इसके बाद कृषि विभाग द्वारा 24 फरवरी 2026 को किसानों के लिए ऑनलाइन परमिट जारी कर दिए गए। इस परमिट के आधार पर किसान ट्रैक्टर खरीद सकते हैं और उन्हें सरकारी अनुदान प्राप्त होगा।

ट्रैक्टर खरीदने की तय समय सीमा

शुरुआत में किसानों के लिए परमिट डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 3 मार्च 2026 निर्धारित की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 8 मार्च 2026 कर दिया गया। किसानों को इस अवधि के भीतर परमिट डाउनलोड कर ट्रैक्टर खरीदना था। इसके बाद किसानों को 10 मार्च 2026 तक ट्रैक्टर का बिल विभागीय पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

डीलरों को भी दिए गए निर्देश

कृषि विभाग ने ट्रैक्टर निर्माण कंपनियों और उनके अधिकृत डीलरों को भी निर्देश जारी किए हैं कि वे तय समय सीमा से पहले अपने पास पर्याप्त ट्रैक्टर उपलब्ध रखें। इससे चयनित किसानों को ट्रैक्टर खरीदने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।

किसानों के लिए लाभकारी पहल

यह योजना छोटे और जरूरतमंद किसानों के लिए काफी मददगार साबित हो रही है। ट्रैक्टर मिलने से किसानों को जुताई, बुवाई और अन्य कृषि कार्यों में सुविधा मिलती है। इससे उनका समय और श्रम दोनों की बचत होती है। सरकार की इस पहल से किसानों की उत्पादकता बढ़ने के साथ उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है।

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