बगैर लायसेंस के उर्वरक बेचने पर विक्रेता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज़
29 सितम्बर 2025, नर्मदापुरम: बगैर लायसेंस के उर्वरक बेचने पर विक्रेता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज़ – विक्रेता द्वारा बगैर लाइसेंस के एवं अधिक दाम पर यूरिया, डी.ए.पी. उर्वरक विक्रय करते पाए जाने पर ग्राम रायपुर निवासी मोहन मदनलाल खंडेलवाल के विरूद्ध पुलिस थाना-देहात नर्मदापुरम में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास नर्मदापुरम ने बताया कि गत 03 सितम्बर को तहसीलदार नर्मदापुरम (ग्रामीण) दल के साथ मोहन खंडेलवाल, निवासी ग्राम रायपुर की घानावड क्षेत्र में फोरलेन के समीप स्थान दुकान में जांच के दौरान मोहन मदनलाल खंडेलवाल द्वारा कृषक अभयराम को 300 रूपए प्रति बोरी यूरिया बेचते हुए पाया गया, मौके पर दुकान के भीतर डी.ए.पी. 92 बोरी एवं यूरिया 78 बोरियां भंडारित पाई गई तथा दुकानदार मोहन खंडेलवाल के पास खाद-उर्वरक बेचने का कोई लाइसेंस नहीं पाया गया।अवैध कालाबाजारी के तथ्य पाए जाने पर दुकान को तत्काल सीलबंद किया गया।
मामले को संज्ञान में लेते हुए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा संयुक्त जांच दल का गठन कर इस खाद की कालाबाजारी के संबंध में विस्तृत जांच प्रतिवेदन मांगा गया। प्रकरण की विस्तृत जांच उपरांत संयुक्त जांच दल द्वारा प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि, दुकानदार मोहन खंडेलवाल के पास खाद-उर्वरक बेचने का कोई लाइसेंस नहीं होने बाद भी दुकानदार द्वारा अवैध रूप से कालाबाजारी के उद्देश्य से उर्वरक डी.ए.पी., यूरिया का भंडारण एवं विकय किया जाना पाया गया है। विस्तृत जांच उपरांत उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला-नर्मदापुरम द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अंतर्गत बनाए गए उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के नियमों के आधार पर कृत्यकर्ता के विरूद्ध पुलिस प्राथमिकी दर्ज किए जाने के निर्देश डॉ. राजीव यादव ,अनुविभागीय अधिकारी कृषि, अनुभाग-नर्मदापुरम को दिए गए। अनुविभागीय अधिकारी कृषि द्वारा प्रकरण की प्राथमिकी बुधवार 23 सितम्बर को पुलिस थाना देहात नर्मदापुरम में पंजीबद्ध कराई गई है।
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