छत्तीसगढ़ में खेत में पराली जलाने पर लगा जुर्माना
7 जनवरी 2023, जांजगीर-चांपा । छत्तीसगढ़ में खेत में पराली जलाने पर लगा जुर्माना – फसल कटाई के बाद खेतों में बचे हुए फसल अपशिष्ट (पराली) को जलाये जाने पर प्रतिबंध होने के बावजूद पेण्ड्री निवासी संजय पिता फूलचंद कश्यप, रामाधीन पिता स्व. कुसूराम कश्यप और किशन पिता राजू कश्यप द्वारा खेत में पराली जलाते हुए पाये जाने पर उक्त तीनों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। सभी के विरूद्ध प्रतिव्यक्ति 1-1 हजार रुपए का अर्थदंड रोपित किया गया है। कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा द्वारा पराली न जलाने और पैरादान करने की अपील किये जाने के बावजूद खेत में पैरा जलाते पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की गई है। एसडीएम जांजगीर श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पेण्ड्री तहसील जांजगीर निवासी संजय पिता फूलचंद कश्यप, रामाधीन पिता स्व. कुसूराम कश्यप और किशन पिता राजू कश्यप द्वारा खेत में पराली जलाया जा रहा था। नायब तहसीलदार प्रशांत पटेल द्वारा भ्रमण के दौरान खेतों में पराली जलते हुए देख जांच की गई। जांच में स्पष्ट होने के बाद उक्त तीनों के विरूद्ध अर्थदंड रोपित किया गया। इसके साथ ही तीनों को पैरादान हेतु प्रोत्साहित किया गया।
गौरतलब है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा फसल कटाई के पश्चात पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबध में जिले के कलेक्टर द्वारा भी लगातार पराली न जलाने और पैरा को गौठानों में दान करने की अपील जाती रही है। कलेक्टर द्वारा पराली जलाने वालों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में आज खेत में पराली जला रहे तीन लोगो के विरूद्ध अर्थदंड की कार्यवाही की गई है।
खेतों में न जलाएं पैरा, करें पैरादान- कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने किसानों से खेतों में पैरा न जलाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि खेतों में पैरा जलाने से पर्यावरण प्रदूषण होता है, साथ ही गायों को पैरा भी नहीं मिल पाता है। इसलिए सभी किसान खेतों से पैरा को गौठान में पहुंचाएं और पैरादान अभियान में अपनी हिस्सेदारी निभाएं
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