फसल नुकसान पर किसान 72 घंटे में करें रिपोर्ट, ऐप और पोर्टल से तुरंत मिलेगा बीमा लाभ
26 जुलाई 2025, भोपाल: फसल नुकसान पर किसान 72 घंटे में करें रिपोर्ट, ऐप और पोर्टल से तुरंत मिलेगा बीमा लाभ – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और अन्य कृषक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुक्रवार को जिला परिषद सभागार में एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता अतिरिक्त निदेशक कृषि, जयपुर खंड, ईश्वर लाल यादव ने की।
2016 में शुरू हुई थी पीएम फसल बीमा योजना
कार्यशाला में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रशासनिक अधिकारी श्री धवल कुमार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह योजना वर्ष 2016 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी ताकि किसान ओलावृष्टि, चक्रवात, बाढ़, सूखा, भारी बारिश, कीटों और रोगों जैसी प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई कर सकें। यह योजना स्वैच्छिक है।
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक कैलाश चंद मीणा ने बीमा प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने की बात कही। उन्होंने बताया कि फसल कटाई प्रयोग को कृषि विभाग और राजस्व मंडल द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार 100 प्रतिशत ऑनलाइन संपादित किया जाएगा।
72 घंटे में करना होगा नुकसान का दावा
परियोजना निदेशक (आत्मा) श्री भगवान सहाय यादव ने बैंकर्स को निर्देशित किया कि वे अधिक से अधिक किसानों को इस योजना से जोड़ें। उन्होंने बताया कि फसल कटाई के बाद ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम बारिश आदि से होने वाले नुकसान पर किसान 72 घंटे के अंदर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए किसान कृषि रक्षक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर 14447 या क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग कर सकते हैं।
गैर-ऋणी किसानों के लिए भी सुविधा उपलब्ध
गैर ऋणी कृषक भी अपनी फसल का बीमा जन सेवा केंद्र के माध्यम से या स्वयं क्रॉप इंश्योरेंस ऐप से करवा सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को आपदा के समय राहत देना है।
इस कार्यशाला में कृषि विभाग के अधिकारी, बैंकर्स, सांख्यिकी विभाग, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अग्रणी जिला प्रबंधक श्री गणेश कुमार ने भाग लिया।
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