अशोकनगर में नकली खाद की खेप पकड़ी गई, 74 बैग खाद बरामद, तीन आरोपी गिरफ्तार
04 अक्टूबर 2025, भोपाल: अशोकनगर में नकली खाद की खेप पकड़ी गई, 74 बैग खाद बरामद, तीन आरोपी गिरफ्तार – मध्यप्रदेश के अशोकनगर जिले के ग्राम गदूली में नकली खाद के संबंध में कृषि विस्तार अधिकारी मुंगावली अरुण सगीतला द्वारा थाना बहादुरपुर में आरोपी समीर, नदीम पुत्र सिद्दीकी खान, ईसाफ उल्लाह उर्फ बंटी पुत्र हिकमत उल्लाह द्वारा अपराध धारा 318 (4) बीएनएस एवं उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7,19, आवश्यक बस्तु अधिनियम की धारा 3,7 का अपराध घटित करना पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध कराया गया है।
उल्लेखनीय की 01 अक्टूबर 2025 को नकली खाद विक्रय करने की सूचना प्राप्त होने पर ग्राम गदूली तहसील बहादुरपुर में साजिद उर्फ भैय्यन पुत्र इब्राहिम खान निवासी गटूली के मकान पर पहुंचकर जांच की गई। जांच के दौरान पाया कि नकली खाद का स्टॉक मुगावली में रखा गया है। मुंगावली स्थित बड़िया मोहल्ला में ईसाफ उल्लाह उर्फ बंटी पुत्र हिकमत उल्लाह के खेत में बने कच्चे मकान के दो कमरों में खाद के भरे हुये कुल 74 वेग (50 किलो प्रति बेग) एवं 12 खाली प्रिंटेड बेग पाये गये। प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा की गई प्रारम्भिक जांच में उक्त बैगों में भरा खाद अमानक पाया गया।
पिपरई रोड पर नवीन कृषि उपज मण्डी मुगावली के सामने स्थित कलीम मोहम्मद पुत्र दोस्त मौहम्मद सुन्नी के निर्माणाधीन मकान में प्रदीप गुप्ता पुत्र रामप्रकाश गुप्ता द्वारा संचालित दुकान में कुल 15 खाली प्रिंटेड बेग पाये गये। प्रारम्भिक जाँच में पाया गया कि समीर, नदीम पुत्र सिद्दीकी खान ईसाफ उल्लाह उर्फ बंटी पुत्र हिकमत उल्लाह द्वारा उक्त अमानक खाद रखकर विक्रय किया गया है। उक्त अमानक खाद के 74 भरे बेग और 27 खाली प्रिंटेट बेग को जब्त किये गये। डबल लॉक गौडाउन मुंगावली में रखा गया। प्रारम्भिक जाँच में यह भी पाया कि उक्त व्यक्तियों के पास खाद विक्रय का लायसेंस नहीं है। जप्त खाद के सेम्पल लिये जाकर जाँच हेतु प्रयोग शाला में भेजे जा रहे है।
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