ट्रैक्टर एवं पैदल रैली में बता रहे भावांतर योजना के लाभ
09 अक्टूबर 2025, उमरिया: ट्रैक्टर एवं पैदल रैली में बता रहे भावांतर योजना के लाभ – कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन के निर्देशन पर उमरिया कृषि विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टर रैली एवं पैदल जागरुकता रैली निकाल कर गांव के किसानों को भावांतर योजना से होने वाले लाभ से अवगत कराया जा रहा है ।
उप संचालक कृषि श्री संग्राम सिंह मरावी ने बताया कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंतर्गत अधिसूचित तिलहन फसल के लिए भावांतर योजना वर्ष 2018-19 से लागू की गई है। भारत सरकार ने घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तथा राज्य के मंडी के मॉडल भाव/विक्रय मूल्य अंतर की राशि कृषकों को दिलवाने का प्रावधान किया है। किसान पूर्व की तरह अपनी उपज मंडियों में बेचेंगे। एमएसपी और मंडी का मॉडल भाव/विक्रय मूल्य के बीच के अंतर की राशि का किसान को डीबीटी से भुगतान किया जायेगा। किसान द्वारा ई-पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य होगा।
उदाहरण के लिए किसान का उत्पादन मॉडल भाव 4600 रूपए पर हुआ है तो समर्थन मूल्य 5328 में से शेष अर्थात भावांतर राशि 628 रुपए प्रति क्विंटल राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे। किसान को समर्थन मूल्य बराबर ही राशि प्राप्त होगी। यदि किसान की उपज का विक्रय मूल्य एमएसपी से कम है परंतु राज्य के औसत मॉडल प्राइस के समतुल्य है, ऐसी स्थिति में भी किसान को एमएसपी और बिक्री मूल्य के भावांतर की राशि प्रदान की जाएगी। तीसरी स्थिति में कृषि उपज का विक्रय मूल्य राज्य के औसम मॉडल प्राइस से कम होने की दिशा में किसान को एमएसपी और घोषित औसत मॉडल प्राइस के भावांतर की राशि प्रदान की जाएगी। प्रत्येक स्थिति में किसान का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने किसानों को भावांतर योजना में पंजीयन कराने के लिए प्रेरित किया ।
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