भिंड जिले में नरवाई जलाना पूर्णतः प्रतिबंधित – कलेक्टर
19 नवंबर 2025, भिंड: भिंड जिले में नरवाई जलाना पूर्णतः प्रतिबंधित – कलेक्टर – मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा AIR (Prevention & Control of Pollution act 1981 Govt. of M.P. की धारा 19 (5) में राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 15 मई 2017 जारी कर सर्व संबंधितों एवं आम जनता को निर्देशित करते हुए प्रदेश में तत्काल प्रभाव से खेतों में धान कटाई के पश्चात बचने वाले ठूंठ एवं डंठल (नरवाई) को जलाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भिण्ड ने मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी उक्त अधिसूचना दिनांक 15 मई 2017 के अनुपालन में फसल कटाने के उपरांत उसके अवशेषों (नरवाई) को जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण एवं आगजनी की घटनाओं से आमजन के स्वास्थ्य व जानमाल की सुरक्षा हेतु तथा भूमि की उर्वरा शक्ति बनाये रखने के उद्देश्य से आदेश किया है कि भिण्ड जिलान्तर्गत फसल कटाई के पश्चात बचने वाले अवशेष ठूंट एवं डंटल (नरवाई) को जलाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। इसके अतिरिक्त हार्वेस्टर मशीन संचालकों को यह अनिवार्य होगा कि वह हार्वेस्टर मशीन के साथ-साथ स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगाकर फसल कटाई उपरांत अवशेष से स्थल पर ही भूसा बनाकर अवशेष का निपटारा करेंगे।
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