राज्य कृषि समाचार (State News)

विदिशा जिले में गेहूं भूसा परिवहन पर प्रतिबंध

29 मार्च 2024, विदिशा: विदिशा जिले में गेहूं भूसा परिवहन पर प्रतिबंध – विदिशा के कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री बुद्धेश कुमार वैद्य ने ग्रीष्म ऋतु में हरे चारे घास की कमी को दृष्टिगत रखते हुए गोवंश के उपयोग एवं जिले में संचालित गौशालाओं में भूसे की आपूर्ति के लिए केवल गेहूं भूसा को जिले की सीमा से बाहर निर्यात या परिवहन किया जाना प्रतिबंधित किया गया है। उक्त आदेश आगामी दो माह की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा।  यह आदेश किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उपसंचालक के प्रस्ताव से सहमत होकर जारी किया गया है। उक्त आदेश मात्र गेहूं भूसा निर्यात को प्रतिबंधित किया गया है। चना, मसूर,  तिवड़ा  आदि का भूसा , ज्वार एवं धान के डंठल के निर्यात या परिवहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि जिले के कृषकों द्वारा फसल कटाई उपरांत फसल अवशेषों में आग लगाई जाकर नष्ट कर दिया जाता है। जिसके परिणामस्वरूप आगजनी की घटनाएं तो घटित होती ही है, पशु चारे की कमी भी निर्मित होती है, उक्त कारणों से जिले में नरवाई को जलाया जाना प्रतिबंधित किया गया है। प्रतिबंध उपरांत फसल कटाई के  अवशेषों  (नरवाई) से (गोवंश) के उपयोग हेतु भूसा बनाया जाकर संधारित किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो गई है तथा जिले में  जानवरों  के खाने के लिए हरे घास की कमी हो जाएगी। जिले में फसल कटाई हेतु कम्बाईन हॉर्वेस्टर के साथ स्ट्रा रीपर के उपयोग  यानी  स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) को भी अनिवार्य किया गया है, जिससे फसल  अवशेषों (नरवाई) से भूसे का निर्माण हो सके।

पशुओं के आहार में आने वाले केवल गेहूं-भूसा को जिले की सीमा से बाहर निर्यात  परिवहन किया जाना प्रतिबंधित किया गया है। गेहूं-भूसा का व्हाइट कोल के रूप में  उद्योगों  एवं  ईंट  के भट्टो में जलाने के लिए तत्काल प्रतिबंधित किया जाता है।  गेहूं -भूसा को कोई भी कृषक , व्यापारी या व्यक्ति या निर्यातक संस्था किसी भी प्रकार के वाहन नाव, मोटर, ट्रक,  बैलगाड़ी  एवं रेलवे अथवा अन्य परिवहन साधन द्वारा जिले के बाहर बिना कार्यकारी मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के निर्यात, परिवहन नहीं करेंगे। जिले के समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारी आदेश का क्रियान्वयन करते हुए पालन सुनिश्चित करेगें। यह आदेश विदिशा जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में तत्काल रूप से प्रभावशील होगा। आदेश की उल्लंघन  की दशा में धारा 188 तथा म. प्र. पशु चारा निर्यात नियंत्रण आदेश नियम-2000 एवं अन्य विधिक  प्रावधानों  के अंतर्गत  संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही संपादित की जाएगी।

Advertisements
Advertisement
Advertisement

(कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें)

Advertisement
Advertisement

(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़,  टेलीग्रामव्हाट्सएप्प)

Advertisement
Advertisement
Advertisements
Advertisement
Advertisement