अवैध, अमानक बीज बिक्री और कालाबाजारी पर कृषि विभाग की सख्ती
लगाई 56 दुकानों पर 56 अधिकारियों की ड्यूटी
22 जून 2021, इंदौर । अवैध, अमानक बीज बिक्री और कालाबाजारी पर कृषि विभाग की सख्ती –
मध्य प्रदेश में बीजों की कालाबाजारी , अवैध बिक्री को सरकार ने
गंभीरता से लेते हुए कृषि विभाग को सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं . इसी
क्रम में जिले के उपसंचालक अपने अपने क्षेत्र में अक्रियरा से कार्यवाही कर रहे
हैं . विभाग के फील्ड में डटे अधिकारी भी चौकस निगरानी रखे हैं और धरपकड़ जारी
है.
प्राप्त जानकारी अनुसार खरगोन जिले में सोयबीन बीज विक्रेताओं और अन्य
दुकानों से सोयाबीन की कालाबाजारी, आदि को नियंत्रित करने के लिए कृषि उपसंचालक
श्री एमएल चौहान ने विभाग के पूरे अमले को ड्यूटी पर लगाया है। श्री चौहान ने
बताया कि जिले में कुल 56 फर्म ,एजेंसीयों पर 56 ग्रामीण कृषि विकास
अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। यह अधिकारी प्रतिदिन फर्मों का निरीक्षण कर
सोयाबीन बीज से संबंधित जनकारी देंगे। श्री चौहान ने बताया की जिले की दो बीज
उत्पादक सहकारी संस्थाओं के आदेश निलंबित कर दिये हैं। उन्होंने बताया कि बीज
उत्पादक सहकारी समितियों को कुल उत्पादित प्रमाणित बीज की मात्रा का 30 प्रतिशत
स्वयं के काउंटर से और 70 प्रतिशत विभागीय योजनाओं एवं प्राथमिक कृषि, साख
समितियों के माध्यम से वितरण करना होता है। लेकिन दयालपुरा की संगमश्री बीज
उत्पादक सहकारी संस्था और गोगांवा की श्री रेवा बीज उत्पादक सहकारी संस्था
द्वारा प्राथमिक कृषि साख समितियों में बीज भंडारित न कर बीज अधिनियम 1966 एवं
बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से बीज लाईसेंस निलंबित कर
दिये हैं।
बगैर प्रिसिंपल सर्टीफिकेट बीज बेचने पर लाइसेंस निलंबित
इसी प्रकार उपसंचालक ने भंडारी सेवा केन्द्र खरगोन का बीज लाइसेंस तत्काल
प्रभाव से निलंबित कर दिया है। श्री चौहान ने बताया कि भंडारी कृषि सेवा
केन्द्र द्वारा एनएफएल कंपनी का सोयाबीन बीज बिना पीसी इंद्राज करते पाया गया।
18 जून को बीज निरिक्षक व वरिष्ट कृषि अधिकारी द्वारा फर्म का निरक्षण किया गया
जिसमें यह गलती सामने आई। श्री चौहान ने बताया कि किसी भी कंपनी के बीज विक्रय
करने से पूर्व फर्म को प्रिसिंपल सर्टीफिकेट जारी किया जाता है। जिसके बाद फर्म
संचालक को इस सर्टिफिकेट के साथ चालान प्रस्तुत करना पड़ता है। लेकिन फर्म
द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। इसी तरह खरगोन जनपद के रायबिड़पुरा में श्री श्याम
ट्रेडर्स प्रोपायटर श्री राहुल ठाकुरलाल रेवापाटी द्वारा फर्म बंद करने का
आवेदन प्रस्तुत किया है। बीज अनुज्ञापन अधिकारी ने आवेदन स्वीकार करते हुए फर्म
का कीटनाशक लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।
अवैध धान बीज बिक्री पर जप्ती
मण्डला के कृषि उपसंचालक के अनुसार प्रेम शाह पिता हुकुमचंद ग्राम करंजिया
द्वारा बिना बीज लाइसेंस के बीज का व्यापार करते पाये जाने पर 3.56 क्विं.
रिसर्च धान बीज जप्त किया गया है। इसी प्रकार सूरज झारिया पिता लखन झारिया
मांगाबेली के द्वारा बिना लाइसेंस के बीजों का विक्रय करते पाये जाने पर 10.81
क्विं. रिसर्च प्रमाणित, हाईब्रिड धान बीज एवं 11 किलो ग्राम मक्का बीज जप्त
करते हुए कार्यवाही को अंजाम दिया गया।
अमानक बीज बिक्री प्रतिबंधित
गुना में भी कृषि विभाग के गुण नियंत्रण दल द्वारा एच.बी.ट्रेडर्स म्याना का
औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में विक्रेता द्वारा बगैर बीज पंजीयन के
मक्का, ज्वार तथा उड़द आदि बीजों का अवैध रूप से कृषकों को विक्रय करना पाया
गया।जप्त किये गये बीज में मक्का हाईब्रिड बीज (किस्म एमएम-1107) मात्रा 80
किग्रा., हाईटेक ज्वार (किस्म 3101) मात्रा 12.00 किग्रा., उड़द विनायक
(किस्म टी-9) मात्रा 29 किग्रा. बीज शामिल हैं। उक्त जप्त बीज मात्रा को
तत्काल प्रभाव से विक्रय प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिला स्तरीय गुण
नियंत्रण दल के नोडल अधिकारी श्री राजबीर सिंह तोमर, सहायक संचालक कृषि श्री
एन.एस.राजपूत वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड गुना तथा श्री नरेन्द्र
रघुवंशी द्वारा मौके पर जप्ती की कार्यवाही की गयी।