राज्य कृषि समाचार (State News)

रबी डंठल जलाने वालो पर कार्यवाही

11 मार्च  2021, विदिशा ।  रबी डंठल जलाने वालो पर कार्यवाही – कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने धारा 144 के अंतर्गत नरवाई जलाने पर अविलम्ब प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है जो  आठ मार्च से प्रभावशील हो गया है।  नरवाई जलाने के कारण आस-पास के ग्रामो में वन संपदा के जलने का भय बना रहता है साथ ही खलिहानो से गुजर रही विद्युत लाइन में स्पार्किंग आदि होने के कारण आग लगने की संभावना बनी रहती है जिसके आकरण ही जनमाल की क्षति होने का खतरा बना रहता है।

 जिला मजिस्ट्रेट डॉ पंकज जैन ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले की राजस्व सीमा में फसल काट लेने के उपरांत खेतो की नरबाई को जलाने के लिए आग नही लगाएं और ना ही खलिहानो के आस-पास होकर गुजर रही बिजली की लाइन पर कोई वायर अथवा तार का उपयोग ना करें।

 जिले में कृषको द्वारा गेंहू की फसल कटाई हेतु हार्वेस्टर एवं रीपर बाईण्डर का उपयोग करने के पश्चात् थ्रेसिंग करने के कारण जो भूसा निकलता है उसके आसपास पानी की टंकियो में मोटर इत्यादि लगाकर पाइप से सिंचाई करने एवं अग्निशामक यंत्र रखना अनिवार्य किया गया है।

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *