राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना– अब 16 अगस्त अंतिम तिथि

09 अगस्त 2024, भोपाल: प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना– अब 16 अगस्त अंतिम तिथि –  अनिश्चित मौसम, बड़े वर्षा सिंचित क्षेत्र, कीटों और बीमारियों के प्रकोप के जोखिम के कारण भारत में कृषि उत्पादन अत्यधिक अस्थिर है। फसल बीमा किसानों को कई अप्रत्याशित नुकसानों के खिलाफ व्यापक कवरेज देता  है। वर्तमान में, PMFBY भारत में कृषि बीमा के लिए सरकार की प्रमुख योजना है। बढ़ती जागरूकता और कम किसान प्रीमियम दरों के माध्यम से इस योजना का उद्देश्य भारत में फसल बीमा की पहुंच बढ़ाना है।

इसी क्रम में  में भारत सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) खरीफ 2024 सीजन के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस (SBI General Insurance) द्वारा क्रियान्वित की जा रही  है। इस योजना के माध्यम से किसान अपनी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं और आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

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किसानों के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों हेतु पहले 31 जुलाई 2024 थी अब इसे सरकार द्वारा 16 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है।

किसानों द्वारा देय प्रीमियम:

इस योजना में  किसानों द्वारा देय प्रीमियम खरीफ फसलों के लिए 2 प्रतिशत निर्धारित है, रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत है और वार्षिक, वाणिज्यिक / बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम निर्धारित किया गया  है। 

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आपदा की स्थिति में यदि किसान द्वारा 72 घण्टे के अन्दर सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो किसान को कृषि विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सम्पूर्ण सूचना सात दिवस के अन्दर सम्बन्धित बीमा कम्पनी को उपलब्ध करानी होगी, जिसमें किसान का नाम, गांव का नाम, मोबाइल नम्बर, बैंक का नाम, बैंक खाता संख्या, आपदा का प्रकार, प्रभावित फसल आदि का उल्लेख होना चाहिए।

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किसान भाई योजना से संबंधित अधिक जानकारी और सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 14447 पर संपर्क कर सकते हैं या PMFBY की वेबसाइट पर जा सकते हैं और इसके अलावा एसबीआई जनरल का Krishak App डाउनलोड कर सकते है।  

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