राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

देश में 18 कीटनाशक प्रतिबंधित होंगे

(विशेष प्रतिनिधि)

18 कीटनाशकों को मनुष्य एवं पशुओं के लिए हानिकारक

भोपाल। कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने 18 कीटनाशकों को मनुष्य एवं पशुओं के लिए हानिकारक मानते हुए उन्हें प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए आदेश 2016 जारी किया गया है, जिसके प्रारूप का प्रकाशन भारत के राजपत्र में संयुक्त सचिव श्री अश्विनी कुमार द्वारा कराया गया है।

गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक बेनोमाईल, कार्बराइल, डायजिनोन, फेनारिमोल, फेथिओन, लिनुरोन, मेथाक्सी ईथाइल, मिथाईल पैराथिओन, सोडियम सायनाईड, थियोमेटान, ट्राईडेमोर्फ, ट्राईप्लूरेलिन के रजिस्ट्रीकरण, आयात विनिर्माण, परिवहन, विक्रय 1 जनवरी 2018 से पूर्णत: प्रतिबंधित किया जाएगा।

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इसी प्रकार अलाक्लोर, र्डाक्लोरोवस, फोरेट, फास्फोमिडान, ट्रायाजोफॉस एवं ट्राईक्लोरोफोर्न कीटनाशकों का दिसम्बर 2017 के बाद नया रिजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा तथा 1 जनवरी 2019 से इन कीटनाशकों का आयात व विनिर्माण नहीं होगा। साथ ही 31 दिसम्बर 2020 से यह पूर्णत: प्रतिबंधित होंगे।

उल्लेखनीय है कि कृषि मंत्रालय ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के डॉ. अनुपम वर्मा की अध्यक्षता में भारत में रजिस्ट्रीकृत नीयो-निकोटीनोईड कीटनाशकों के उपयोग के पुर्नरावलोकन के लिये गत 8 जुलाई 2013 को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इस समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने उक्त 18 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है जिसके लिए 45 दिनों के अंदर आक्षेप एवं सुझाव भी मांगे गए हैं।

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